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दहेज उत्पीड़न के मामले में एसएसपी तलब
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दहेज उत्पीड़न के मामले में एसएसपी तलब
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने धूमनगंज थाने के दहेज उत्पीड़न के एक मामले में एसएसपी प्रयागराज और धूमनगंज थाने के विवेचक को तलब किया है। सुनीता उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की पीठ ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने दोनों को 16 अप्रैल को हाजिर होने का निर्देश दिया है।
कोर्ट का कहना था कि यह मामला व्यक्तिगत होने के बावजूद एफआईआर महिला थाने में दर्ज कराना, जिसके पास जांच कराने के लिए कोई अधिकारी नहीं है, मुकदमे की जांच में एक प्रकार से अवरोध पैदा करना है। महिला थाने में बड़ी संख्या में दहेज उत्पीड़न के केस दर्ज हैं। जबकि महिला पुलिस और विवेचकों की भारी कमी है। इसकी वजह से इन मुकदमों की जांच नहीं हो पा रही है। जिस थानाक्षेत्र में घटना हुई है, उनको जांच का अधिकार नहीं है। ऐसे में पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने थाने के विवेचक और एसएसपी को तलब किया है।
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प्रयागराज। हाईकोर्ट ने धूमनगंज थाने के दहेज उत्पीड़न के एक मामले में एसएसपी प्रयागराज और धूमनगंज थाने के विवेचक को तलब किया है। सुनीता उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की पीठ ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने दोनों को 16 अप्रैल को हाजिर होने का निर्देश दिया है।
कोर्ट का कहना था कि यह मामला व्यक्तिगत होने के बावजूद एफआईआर महिला थाने में दर्ज कराना, जिसके पास जांच कराने के लिए कोई अधिकारी नहीं है, मुकदमे की जांच में एक प्रकार से अवरोध पैदा करना है। महिला थाने में बड़ी संख्या में दहेज उत्पीड़न के केस दर्ज हैं। जबकि महिला पुलिस और विवेचकों की भारी कमी है। इसकी वजह से इन मुकदमों की जांच नहीं हो पा रही है। जिस थानाक्षेत्र में घटना हुई है, उनको जांच का अधिकार नहीं है। ऐसे में पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने थाने के विवेचक और एसएसपी को तलब किया है।
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