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अनिवार्य श्ज्ञिखा कानून के लिए मांगा समय
Updated Thu, 27 Sep 2018 08:28 PM IST
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अनिवार्य शिक्षा कानून के लिए सरकार ने मांगा समय
0 कानून पूरी तरह से लागू करने के लिए संशोधन जरूरी
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। प्रदेश सरकार ने सूबे में अनिवार्य शिक्षा का कानून पूरी तरह से लागू करने के लिए और समय की मांग की है। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को जरूरी कदम उठाने तथा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को 28 सितंबर को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी कर रहे हैं।
कोर्ट ने सरकार से प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का डाटा बेस तैयार करने के लिए है, ताकि पद रिक्त होते ही इसकी जानकारी हो जाए और उन पदों को तत्काल भरने की व्यवस्था की जा सके। कोर्ट ने अनिवार्य शिक्षा का कानून की धारा 8 और 22 के पालन की भी जानकारी मांगी है। इसमें स्कूलों के विकास की योजना तैयार की जानी है। महाधिवक्ता ने कहा कि कानून में कुछ आवश्यक संशोधन किए जाने हैं, इसके लिए दो माह का समय लगेगा। इस पर कोर्ट ने दो 28 सितंबर तक हलफनामा दाखिल कर कर कार्ययोजना प्रस्तुत करने के लिए कहा है। कोर्ट देवरिया के नागेश्वर प्रसाद पूर्व माध्यमिक विद्यालय की प्रबंध समिति की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
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0 कानून पूरी तरह से लागू करने के लिए संशोधन जरूरी
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। प्रदेश सरकार ने सूबे में अनिवार्य शिक्षा का कानून पूरी तरह से लागू करने के लिए और समय की मांग की है। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को जरूरी कदम उठाने तथा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को 28 सितंबर को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी कर रहे हैं।
कोर्ट ने सरकार से प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का डाटा बेस तैयार करने के लिए है, ताकि पद रिक्त होते ही इसकी जानकारी हो जाए और उन पदों को तत्काल भरने की व्यवस्था की जा सके। कोर्ट ने अनिवार्य शिक्षा का कानून की धारा 8 और 22 के पालन की भी जानकारी मांगी है। इसमें स्कूलों के विकास की योजना तैयार की जानी है। महाधिवक्ता ने कहा कि कानून में कुछ आवश्यक संशोधन किए जाने हैं, इसके लिए दो माह का समय लगेगा। इस पर कोर्ट ने दो 28 सितंबर तक हलफनामा दाखिल कर कर कार्ययोजना प्रस्तुत करने के लिए कहा है। कोर्ट देवरिया के नागेश्वर प्रसाद पूर्व माध्यमिक विद्यालय की प्रबंध समिति की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
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