फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   अनिवार्य श्ज्ञिखा कानून के लिए मांगा समय

अनिवार्य श्ज्ञिखा कानून के लिए मांगा समय

Thu, 27 Sep 2018 08:28 PM IST
Updated Thu, 27 Sep 2018 08:28 PM IST
विज्ञापन
अनिवार्य श्ज्ञिखा कानून के लिए मांगा समय
अनिवार्य शिक्षा कानून के लिए सरकार ने मांगा समय
विज्ञापन

0 कानून पूरी तरह से लागू करने के लिए संशोधन जरूरी
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। प्रदेश सरकार ने सूबे में अनिवार्य शिक्षा का कानून पूरी तरह से लागू करने के लिए और समय की मांग की है। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को जरूरी कदम उठाने तथा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को 28 सितंबर को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी कर रहे हैं।

कोर्ट ने सरकार से प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का डाटा बेस तैयार करने के लिए है, ताकि पद रिक्त होते ही इसकी जानकारी हो जाए और उन पदों को तत्काल भरने की व्यवस्था की जा सके। कोर्ट ने अनिवार्य शिक्षा का कानून की धारा 8 और 22 के पालन की भी जानकारी मांगी है। इसमें स्कूलों के विकास की योजना तैयार की जानी है। महाधिवक्ता ने कहा कि कानून में कुछ आवश्यक संशोधन किए जाने हैं, इसके लिए दो माह का समय लगेगा। इस पर कोर्ट ने दो 28 सितंबर तक हलफनामा दाखिल कर कर कार्ययोजना प्रस्तुत करने के लिए कहा है। कोर्ट देवरिया के नागेश्वर प्रसाद पूर्व माध्यमिक विद्यालय की प्रबंध समिति की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed