फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   16 448 cases of recruitment of assistant teachers

16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला

Sun, 18 Sep 2016 01:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Sun, 18 Sep 2016 01:04 AM IST
विज्ञापन
इलाहाबाद। प्राथमिक विद्यालयों में 16448 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति में विशेष श्रेणी (स्वतंत्रता सेनानी आश्रित, विकलांग, पूर्व सैनिक) के लिए आरक्षित पदों के रिक्त रह जाने पर उन पदों को सामान्य अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। आनंद पांडेय और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र सुनवाई कर रहे हैं।
विज्ञापन

याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक 16448 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए छह जून 2016 को सरकार ने अधिसूचना जारी की थी। नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और दो चरण की काउंसलिंग हो चुकी है। इसके बावजूद विशेष श्रेणी के आरक्षित पदों को भरा नहीं जा सका है क्योंकि उन पदों के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिल सके हैं। मांग की गई कि तीसरे चरण की काउंसलिंग कराकर सामान्य अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए।
विज्ञापन

अधिवक्ता ने बताया कि नियमानुसार विशेष श्रेणी के आरक्षित पदों को योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर अगली भर्ती के लिए कैरी फारवर्ड कर दिया जाता था, मगर सरकार ने सात अप्रैल 2016 को आदेश जारी कर कैरी फारवर्ड का नियम समाप्त कर दिया है। इस स्थिति में पद रिक्त रहने से वह अगली भर्ती के लिए सुरक्षित नहीं रखे जा सकेंगे लिहाजा उन पदों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। कोर्ट ने याची की दलीलों को सुनने के बाद प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग से 27 नवंबर तक जवाब मांगा है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed