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रोडवेज निदेशक बांदा को आदेश के पालन का निर्देश
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रोडवेज निदेशक बांदा को आदेश के पालन का निर्देश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम बांदा के निदेशक धीरज साहू को कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए एक माह का समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो याची दोबारा अवमानना याचिका दाखिल कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने सुरेश सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि हाईकोर्ट ने उसकी मेडिकल बोर्ड के सामने जांच कराने और ड्राइवर के लिए अनफिट पाए जाने पर उसे वैकल्पिक कार्य में ज्वाइन कराने का आदेश दिया था। दुर्घटना के कारण याची ने अन्य कार्य लिए जाने की मांग की थी। कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर यह याचिका दाखिल की गयी थी। अदालत ने निदेशक को आदेश पालन का एक मौका दिया है।
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रोडवेज निदेशक बांदा को आदेश के पालन का निर्देश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम बांदा के निदेशक धीरज साहू को कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए एक माह का समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो याची दोबारा अवमानना याचिका दाखिल कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने सुरेश सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि हाईकोर्ट ने उसकी मेडिकल बोर्ड के सामने जांच कराने और ड्राइवर के लिए अनफिट पाए जाने पर उसे वैकल्पिक कार्य में ज्वाइन कराने का आदेश दिया था। दुर्घटना के कारण याची ने अन्य कार्य लिए जाने की मांग की थी। कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर यह याचिका दाखिल की गयी थी। अदालत ने निदेशक को आदेश पालन का एक मौका दिया है।