{"_id":"5ce99a57bdec22077654f102","slug":"15588133217-allahabad-news125","type":"story","status":"publish","title_hn":"रोहित शुक्ला हत्याकांड में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रोहित शुक्ला हत्याकांड में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
छात्र रोहित शुक्ला हत्याकांड में आरोपी प्रशांत की जमानत खारिज
क्रासर
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीसीबी हास्टल में हुई थी घटना
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीसीबी हॉस्टल में हुई छात्र रोहित शुक्ला की गोली मार कर हत्या में अभियुक्त प्रशांत उपाध्याय की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।यह आदेश जिला जज एके ओझा ने डीजीसी गुलाब चंद अग्रहरि और वादी के अधिवक्ता कौशलेश सिंह को सुनकर दिया है।
घटना बीते 15 अप्रैल 2019 की कर्नलगंज थाना क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालय के पीसीबी हास्टल की है। वादी राकेश चंद शुक्ला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पुत्र रोहित उर्फ बेटू को आदर्श त्रिपाठी ने फोन कर हॉस्टल बुलाया था। आरोप है कि प्रशांत उपाध्याय, सौरभ विश्वकर्मा, अभिषेक यादव ने रोहित को पकड़ लिया और आदर्श त्रिपाठी, हिमांशु सिंह और हरिओम त्रिपाठी ने रोहित को गोली मार दी थी। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने रोहित को मृत घोषित कर दिया । अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अभियुक्त प्रशांत को जमानत पर रिहा किए जाने से इंकार करते हुए जमानत खारिज कर दी है।
विज्ञापन
क्रासर
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीसीबी हास्टल में हुई थी घटना
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीसीबी हॉस्टल में हुई छात्र रोहित शुक्ला की गोली मार कर हत्या में अभियुक्त प्रशांत उपाध्याय की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।यह आदेश जिला जज एके ओझा ने डीजीसी गुलाब चंद अग्रहरि और वादी के अधिवक्ता कौशलेश सिंह को सुनकर दिया है।
घटना बीते 15 अप्रैल 2019 की कर्नलगंज थाना क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालय के पीसीबी हास्टल की है। वादी राकेश चंद शुक्ला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पुत्र रोहित उर्फ बेटू को आदर्श त्रिपाठी ने फोन कर हॉस्टल बुलाया था। आरोप है कि प्रशांत उपाध्याय, सौरभ विश्वकर्मा, अभिषेक यादव ने रोहित को पकड़ लिया और आदर्श त्रिपाठी, हिमांशु सिंह और हरिओम त्रिपाठी ने रोहित को गोली मार दी थी। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने रोहित को मृत घोषित कर दिया । अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अभियुक्त प्रशांत को जमानत पर रिहा किए जाने से इंकार करते हुए जमानत खारिज कर दी है।
विज्ञापन