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यौन उत्पीड़न के आरोपी अध्यापक की गिरफ़तारी पर रोक
Updated Tue, 04 Sep 2018 10:36 PM IST
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यौन उत्पीड़न के आरोपी
शिक्षक की गिरफ्तारी पर रोक
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने जिले के एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी शिक्षक गुलाबधर यादव और अनुदेशक विजय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दोनों को पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक गिरफ्तार नहीं करने केलिए कहा गया है। गुलाबधर की याचिका पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अजय भनोट की पीठ ने सुनवाई की।
याची के अधिवक्ता कुंजेश कुमार का कहना था कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप निराधार हैं। शिकायतकर्ता महिला अध्यापिका के दो रिश्तेदार उसी विद्यालय में शिक्षामित्र हैं। अध्यापिका हमेशा देर से विद्यालय आती है। 15 अगस्त को भी वह देर से आई। इसके लिए उसे टोका गया तो उसने झूठी प्राथमिकी दर्ज करा दी। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए याची को विवेचना में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
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शिक्षक की गिरफ्तारी पर रोक
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने जिले के एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी शिक्षक गुलाबधर यादव और अनुदेशक विजय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दोनों को पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक गिरफ्तार नहीं करने केलिए कहा गया है। गुलाबधर की याचिका पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अजय भनोट की पीठ ने सुनवाई की।
याची के अधिवक्ता कुंजेश कुमार का कहना था कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप निराधार हैं। शिकायतकर्ता महिला अध्यापिका के दो रिश्तेदार उसी विद्यालय में शिक्षामित्र हैं। अध्यापिका हमेशा देर से विद्यालय आती है। 15 अगस्त को भी वह देर से आई। इसके लिए उसे टोका गया तो उसने झूठी प्राथमिकी दर्ज करा दी। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए याची को विवेचना में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
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