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कौिड़िहार ब्लाक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर यथास्थिति का आदेश
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कौड़िहार ब्लाक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर यथा स्थिति का आदेश
0 मूल पत्रावली सील की गई, 28 सदस्यों के शपथ न लेने पर जवाब तलब
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने कौड़िहार ब्लाक प्रमुख सुनीता देवी के खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव पर यथा स्थिति कायम रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रस्ताव की मूल पत्रावली सील करते हुए महानिबंधक को अपनी अभिरक्षा में रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मूल पत्रावली देखने से पता चलता है कि 28 बीडीसी सदस्यों ने शपथ नहीं ली थी और अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में हिस्सा लिया। कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता को इस मामले में पूरक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका पर 27 मार्च को अगली सुनवाई होगी।
ब्लाक प्रमुख सुनीता देवी यादव की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ सुनवाई कर रही है। याचिका में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के सुभाष उपाध्याय की ओर से सपा की ब्लाक प्रमुख सुनीता देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इसमें 28 ऐसे सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने शपथ नहीं ली थी। 200 में 47 सदस्य नए ब्लाक सुमेरपुर में शामिल कर लिए गए। याची के खिलाफ 140 वोट पड़े जिसमें 28 ने शपथ नहीं ली थी। 32 सदस्य अनपढ़ हैं, जिनको नियमानुसार सहायक उपलब्ध नहीं कराया गया। उनकी ओर से एसडीएम ने वोट डाला। मतदान प्रक्रिया अवैधानिक होने के कारण निरस्त करने की मांग की गई। कोर्ट ने कहा कि मूल पत्रावली में 28 सदस्यों के शपथ लेने का ब्यौरा नहीं है। प्रदेश सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने केलिए 10 दिन का समय मांगा गया है। याचिका पर 27 मार्च को सुनवाई होगी।
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0 मूल पत्रावली सील की गई, 28 सदस्यों के शपथ न लेने पर जवाब तलब
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने कौड़िहार ब्लाक प्रमुख सुनीता देवी के खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव पर यथा स्थिति कायम रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रस्ताव की मूल पत्रावली सील करते हुए महानिबंधक को अपनी अभिरक्षा में रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मूल पत्रावली देखने से पता चलता है कि 28 बीडीसी सदस्यों ने शपथ नहीं ली थी और अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में हिस्सा लिया। कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता को इस मामले में पूरक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका पर 27 मार्च को अगली सुनवाई होगी।
ब्लाक प्रमुख सुनीता देवी यादव की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ सुनवाई कर रही है। याचिका में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के सुभाष उपाध्याय की ओर से सपा की ब्लाक प्रमुख सुनीता देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इसमें 28 ऐसे सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने शपथ नहीं ली थी। 200 में 47 सदस्य नए ब्लाक सुमेरपुर में शामिल कर लिए गए। याची के खिलाफ 140 वोट पड़े जिसमें 28 ने शपथ नहीं ली थी। 32 सदस्य अनपढ़ हैं, जिनको नियमानुसार सहायक उपलब्ध नहीं कराया गया। उनकी ओर से एसडीएम ने वोट डाला। मतदान प्रक्रिया अवैधानिक होने के कारण निरस्त करने की मांग की गई। कोर्ट ने कहा कि मूल पत्रावली में 28 सदस्यों के शपथ लेने का ब्यौरा नहीं है। प्रदेश सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने केलिए 10 दिन का समय मांगा गया है। याचिका पर 27 मार्च को सुनवाई होगी।
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