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मृतक आश्रित योग्यता अनुसार नियुक्ति का हकदार
Updated Wed, 03 Oct 2018 09:08 PM IST
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मृतक आश्रित योग्यता अनुसार नियुक्ति पाने का हकदार
0 चतुर्थश्रेणी कर्मचारी का आश्रित पा सकता है उच्च पद पर नियुक्ति
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने कहा है कि मृतक कर्मचारी का आश्रित अपनी योग्यता के अनुसार नियुक्ति पाने का हकदार है। कोर्ट ने कहा कि चतुर्थश्रेणी कर्मचारी के आश्रित को इसी श्रेणी में नियुक्ति देने का प्रस्ताव अनुचित है और मृतक आश्रित नियमावली की धारा पांच के विपरीत है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि याची की योग्यता को देखते हुए उसे तृतीय श्रेणी में नियुक्ति दी जाए।
मुज्जफरनगर की प्रेमलता की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सीडी सिंह की खंडपीठ ने दिया है। एकलपीठ ने याची की इस मांग को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ विशेष अपील दाखिल की गई। याची के पति अविनाश कुमार पुलिस विभाग में मैसेंजर के पद पर तैनात थे। सात नवंबर 2014 में उनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गई। याची ने मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति के लिए अर्जी दाखिल की। उसने अपनी स्नातक डिग्री के आधार पर तृतीय श्रेणी में नियुक्ति देने की मांग की। विभाग ने अर्जी खारिज करते हुए याची को चतुर्थश्रेणी पर नियुक्ति मांगने का सुझाव दिया। इसे याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने याची की योग्यता को देखते हुए तृतीय श्रेणी पद पर नियुक्ति देने का आदेश दिया है।
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मृतक आश्रित योग्यता अनुसार नियुक्ति पाने का हकदार
0 चतुर्थश्रेणी कर्मचारी का आश्रित पा सकता है उच्च पद पर नियुक्ति
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने कहा है कि मृतक कर्मचारी का आश्रित अपनी योग्यता के अनुसार नियुक्ति पाने का हकदार है। कोर्ट ने कहा कि चतुर्थश्रेणी कर्मचारी के आश्रित को इसी श्रेणी में नियुक्ति देने का प्रस्ताव अनुचित है और मृतक आश्रित नियमावली की धारा पांच के विपरीत है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि याची की योग्यता को देखते हुए उसे तृतीय श्रेणी में नियुक्ति दी जाए।
मुज्जफरनगर की प्रेमलता की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सीडी सिंह की खंडपीठ ने दिया है। एकलपीठ ने याची की इस मांग को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ विशेष अपील दाखिल की गई। याची के पति अविनाश कुमार पुलिस विभाग में मैसेंजर के पद पर तैनात थे। सात नवंबर 2014 में उनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गई। याची ने मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति के लिए अर्जी दाखिल की। उसने अपनी स्नातक डिग्री के आधार पर तृतीय श्रेणी में नियुक्ति देने की मांग की। विभाग ने अर्जी खारिज करते हुए याची को चतुर्थश्रेणी पर नियुक्ति मांगने का सुझाव दिया। इसे याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने याची की योग्यता को देखते हुए तृतीय श्रेणी पद पर नियुक्ति देने का आदेश दिया है।
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