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अब 30 अक्तूबर तक देना होगा स्टाक का ब्योरा

Tue, 19 Sep 2017 08:03 PM IST
Updated Tue, 19 Sep 2017 08:03 PM IST
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अब 30 अक्तूबर तक देना होगा स्टाक का ब्योरा
अब 30 अक्तूबर तक देना होगा वैट में खरीदे स्टाक का ब्योरा
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0 ट्रान-01 में विवरण देने की बढ़ी तिथि, स्टॉक का ब्योरा देने की समय सीमा भी बढ़ाने की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। जिन व्यापारियों ने 30 जून तक वैट, प्रवेश कर और एक्साइज टैक्स अदा किया, अब उन्हें आईटीसी का लाभ लेने के लिए जीएसटी ट्रान-01 फॉर्म 30 अक्तूबर तक भरना होगा। अभी तक इस फॉर्म को ऑनलाइन भरने की समय सीमा 30 सितंबर निर्धारित थी। अब इसमें एक माह का इजाफा कर दिया गया है। इस बीच व्यापारियों ने वैट के तहत खरीदे स्टाक को खत्म करने की समय सीमा भी बढ़ाने की मांग उठा दी है।
वैट अधिनियम के तहत खरीदे गए माल का ब्योरा ट्रांस-01 में देने पर ही व्यापारियों को आईटीसी मिलेगी। वाणिज्य कर अधिनियम में प्रवेश कर एवं वैट की आईटीसी एसजीएसटी में तथा एक्साइज की आईटीसी सीजीएसटी में मिलेगी। इस बीच व्यापारियों ने वैट में खरीदे गए स्टाक को खत्म करने की समय सीमा भी बढ़ाने की मांग शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति के संयोजक संतोष पनामा का कहना है कि जुलाई में जीएसटी लागू होने पर सरकार ने वैट में खरीदे गए माल को छह माह यानी दिसंबर तक खत्म करने की अनिवार्यता कर दी, जबकि व्यापारियों के पास काफी ऐसा माल होता है जिसकी बिक्री गर्मी, ठंड जैसे सीजन के हिसाब से होती है।
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उनका कहना है कि छह माह में स्टॉक खत्म करने का फरमान व्यापारियों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। जीएसटी काउंसिल के निर्देश के तहत तय समय सीमा में स्टाक न खत्म होने पर आईटीसी खत्म हो जाएगी। ऐसे में जिस तरह ट्रान-01 भरने की समय सीमा बढ़ाई गई, उसी तरह स्टाक खत्म करने की समय सीमा भी बढ़ाई जानी चाहिए।
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