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प्रदेश सरकार की अनलॉक-4 की गाइड लाइन आज से जिले में लागू
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केंद्र सरकार के बाद प्रदेश सरकार की ओर से रविवार शाम को जारी की गई अनलॉक 4.0 की गाइड लाइन मंगलवार से जिले में लागू हो गई हैं। डीएम ने सोमवार को शासन की गाइड लाइन के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए। जनता से अपील की कि वह नियमों का पालन कर कोरोना महामारी से लड़ने में शासन-प्रशासन का सहयोग करें।
जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के मुताबिक शासन की गाइड लाइन के तहत जिले में शनिवार व रविवार को होने वाला लॉकडाउन जारी रहेगा। इन दो दिन सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सब बंद रहेगा। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक जारी रहेगा। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार में 20 और शादी में 30 लोगों तक ही भागीदारी की व्यवस्था 20 सितंबर तक जारी रहेगी। राज्य के अंदर या बाहर मालवाहक सेवाओं पर भी किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बीमारियों से ग्रसित लोगों को आपात परिस्थितियों को छोड़कर घर के भीतर ही रहने के निर्देश हैं।
वहीं, 21 सितंबर से स्कूलों में 50 फीसदी टीचिंग-नॉन टीचिंग स्टाफ बुलाया जा सकेगा। अभिभावकों की सहमति से कंटेनमेंट जोन के बाहर कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र स्वैच्छिक आधार पर बुलाए जा सकेंगे। कौशल संस्थानों, आईटीआई, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं में ट्रेनिंग शुरू हो सकेगी। उच्च शिक्षा और गृह विभाग की सहमति के बाद पीएचडी स्कॉलर्स और लैब वर्क वाले पीजी छात्र बुलाए जा सकेंगे। खेल, अकादमिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। हालांकि, अधिकतम 100 लोगों की शर्त रहेगी। ओपन एयर थिएटर खुल सकेंगे। अंतिम संस्कार और शादी समारोह में अधिकतम 100 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। इन गाइड लाइन का पालन कराने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। इसके साथ ही जनता से भी अपील है कि वह गाइड लाइंस का सख्ती के साथ पालन करे।
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जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के मुताबिक शासन की गाइड लाइन के तहत जिले में शनिवार व रविवार को होने वाला लॉकडाउन जारी रहेगा। इन दो दिन सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सब बंद रहेगा। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक जारी रहेगा। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार में 20 और शादी में 30 लोगों तक ही भागीदारी की व्यवस्था 20 सितंबर तक जारी रहेगी। राज्य के अंदर या बाहर मालवाहक सेवाओं पर भी किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बीमारियों से ग्रसित लोगों को आपात परिस्थितियों को छोड़कर घर के भीतर ही रहने के निर्देश हैं।
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वहीं, 21 सितंबर से स्कूलों में 50 फीसदी टीचिंग-नॉन टीचिंग स्टाफ बुलाया जा सकेगा। अभिभावकों की सहमति से कंटेनमेंट जोन के बाहर कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र स्वैच्छिक आधार पर बुलाए जा सकेंगे। कौशल संस्थानों, आईटीआई, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं में ट्रेनिंग शुरू हो सकेगी। उच्च शिक्षा और गृह विभाग की सहमति के बाद पीएचडी स्कॉलर्स और लैब वर्क वाले पीजी छात्र बुलाए जा सकेंगे। खेल, अकादमिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। हालांकि, अधिकतम 100 लोगों की शर्त रहेगी। ओपन एयर थिएटर खुल सकेंगे। अंतिम संस्कार और शादी समारोह में अधिकतम 100 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। इन गाइड लाइन का पालन कराने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। इसके साथ ही जनता से भी अपील है कि वह गाइड लाइंस का सख्ती के साथ पालन करे।
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