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तिरंगा जलाने पर मुकदमा दर्ज, आरोपी फरार
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
Updated Fri, 17 Aug 2018 01:57 AM IST
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तिरंगा
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थाना जवां के गांव चंदौखा में एक व्यक्ति ने तिरंगा जला दिया। इसका विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट कर डाली। इस प्रकरण में पुलिस ने मारपीट और राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971-2 में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी अभी फरार है।
पला कस्तली के रहने वाले कौशल कुमार पुत्र राम प्रकाश ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा है कि वह एक विधि छात्र है। 15 अगस्त को सुबह 7:45 बजे वह अपने मौसेरे भाई को छोड़ने गांव चंदौखा गया था। उसे चंदौखा छोड़कर वह वापस आ रहा था। इसी दौरान देखा कि सत्तन सिंह हाथ में छोटा तिरंगा झंडा लेकर उसे जला रहा था। बाइक रोककर जब उसे झंडा जलाने से मना किया तो वह गाली गलौज करने लगा।
इसके बाद भी उसने झंडे को जलाने का कार्य बंद नहीं किया। देखते ही देखते आरोपी हमलावर हो गया। कौशल ने मोबाइल फोन से अपने परिचितों को घटना की जानकारी देने का प्रयास किया तो सत्तन सिंह ने हमलावर रुख अपनाते हुए मोबाइल छीन कर फेंक दिया और वह टूट गया।
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इसी बीच आरोपी ने कौशल पर हमला बोल दिया। कुछ ही देर में मौके पर अन्य लोग आ गए और बीच बचाव करके कौशल को आरोपी से बचाया। इसके बाद कौशल ने थाना जवां आकर पूरी बात बताई। जिसके बाद बुधवार को दोपहर में गांव चंदौखा के रहने वाले सत्तन सिंह के खिलाफ धारा 323, 504, 427 राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971-2 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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पला कस्तली के रहने वाले कौशल कुमार पुत्र राम प्रकाश ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा है कि वह एक विधि छात्र है। 15 अगस्त को सुबह 7:45 बजे वह अपने मौसेरे भाई को छोड़ने गांव चंदौखा गया था। उसे चंदौखा छोड़कर वह वापस आ रहा था। इसी दौरान देखा कि सत्तन सिंह हाथ में छोटा तिरंगा झंडा लेकर उसे जला रहा था। बाइक रोककर जब उसे झंडा जलाने से मना किया तो वह गाली गलौज करने लगा।
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इसके बाद भी उसने झंडे को जलाने का कार्य बंद नहीं किया। देखते ही देखते आरोपी हमलावर हो गया। कौशल ने मोबाइल फोन से अपने परिचितों को घटना की जानकारी देने का प्रयास किया तो सत्तन सिंह ने हमलावर रुख अपनाते हुए मोबाइल छीन कर फेंक दिया और वह टूट गया।
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इसी बीच आरोपी ने कौशल पर हमला बोल दिया। कुछ ही देर में मौके पर अन्य लोग आ गए और बीच बचाव करके कौशल को आरोपी से बचाया। इसके बाद कौशल ने थाना जवां आकर पूरी बात बताई। जिसके बाद बुधवार को दोपहर में गांव चंदौखा के रहने वाले सत्तन सिंह के खिलाफ धारा 323, 504, 427 राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971-2 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।