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जिला उपभोक्ता आयोग: शोरूम ने गारंटी में न बदले जूते, अब ब्याज सहित भुगतान के फर्म को आदेश
Thu, 29 Aug 2024 11:40 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Thu, 29 Aug 2024 11:40 PM IST
सार
90 दिन की गारंटी थी। मगर तीस दिन में ही जूते खराब हो गए। जब शोरूम पर कहा गया तो उन्हें लेकर एक माह में मरम्मत कर वापस दिए गए। इसके बाद फिर वही स्थिति हो गई। दोबारा शिकायत के एक माह बाद बुलाने पर धमकाकर भगा दिया।
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जिला उपभोक्ता फोरम
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अलीगढ़ में सेंटर प्वाइंट समद रोड इलाके के जूता शोरूम से खरीदे गए वुडलैंड के जूते गारंटी अवधि में न बदलने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने आदेश दिया है। कहा है कि ब्याज सहित जूते की कीमत, वाद व्यय व मानसिक संताप व्यय का भुगतान किया जाए। यह आदेश जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश हसनेन कुरैशी, आलोक उपाध्याय व पूर्णिमा सिंह की पीठ ने किया है।
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इस संबंध में याची विनय नगर निवासी अनुराग दुबे ने याचिका दायर की थी, जिसमें समद रोड सेंटर प्वाइंट की वुडलैंड स्टोर मैसर्स एरो क्लब फर्म, नोएडा स्थित फेयर फैक्स फर्म, गुरुद्वारा रोड नई दिल्ली की कस्टमर केयर एरो क्लब को पार्टी बनाया गया। याचिका में कहा गया कि 9 सितंबर 2022 को 6291 रुपये के जूते शोरूम से खरीदे। इनकी 90 दिन की गारंटी थी।
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मगर तीस दिन में ही जूते खराब हो गए। जब शोरूम पर कहा गया तो उन्हें लेकर एक माह में मरम्मत कर वापस दिए गए। इसके बाद फिर वही स्थिति हो गई। दोबारा शिकायत के एक माह बाद बुलाने पर धमकाकर भगा दिया। याचिका के जवाब में याची को झूठा करार दिया गया। मगर आयोग ने 45 दिन में जूता वापसी कीमत 5996 रुपये 12 फीसदी ब्याज सहित, पांच हजार वाद व्यय व पांच हजार रुपये मानसिक संताप खर्च देने के आदेश दिए हैं।
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