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शरजिल इमाम की सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दायर, सुनवाई 12 नवंबर को
Thu, 05 Nov 2020 09:54 PM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
Published by: Vikas Kumar
Updated Thu, 05 Nov 2020 09:54 PM IST
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शरजिल इमाम
- फोटो : Social Media
दिल्ली तिहाड़ जेल में निरुद्ध जेएनयू छात्र नेता शरजिल इमाम की अलीगढ़ में दर्ज राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में जमानत की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद अब बृहस्पतिवार को सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दायर की गई है, जिस पर न्यायालय ने सुनवाई के लिए 12 नवंबर तारीख नियत की गई है।
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सीएए-एनआरसी विरोधी प्रदर्शन के दौरान एएमयू में छात्रों के धरने को संबोधित करने आए शरजिल इमाम का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे देश को बांटने संबंधी बयान दे रहे थे। इसी तरह के बयान उन्होंने दिल्ली व असोम में भी दिए। उन पर यहां सिविल लाइंस, दिल्ली व असोम में राष्ट्रद्रोह के अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए। बाद में गिरफ्तारी होने पर वे दिल्ली जेल में निरुद्ध हैं। पिछले दिनों अलीगढ़ न्यायालय में उन्हें तलब किया गया था और सिविल लाइंस में दर्ज मुकदमा उन पर तामील कराया गया था।
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इस मुकदमे में निचली अदालत में जमानत दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। अब उनके अधिवक्ता अहले नवी व शाहिद अली खां ने बताया कि बृहस्पतिवार को शरजिल इमाम मूल निवासी बिहार हाल निवासी दिल्ली की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में दायर की गई है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि पुलिस ने उन पर जो आरोप लगाए हैं, वे गलत हैं। अत: उन्हें जमानत दी जाए। इस अर्जी पर न्यायालय ने सुनवाई के लिए 12 नवंबर तारीख नियत कर दी है। बता दें कि शरजिल के भाई मुज्जमिल इमाम यहां पैरोकारी कर रहे हैं।
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