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दो जून तक शहर में धारा 144 लागू

Wed, 08 Apr 2020 12:15 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 08 Apr 2020 12:15 AM IST
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section 144 in aligarh till 2nd june
शहर में कोरोना वायरस और आगामी त्योहारों के चलते 2 जून तक धारा एक-144 लागू कर दी गई है। एडीएम सिटी की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। इस दौरान चार से अधिक व्यक्तियों के एक साथ खड़े होने और घूमने की अनुमति नहीं है। साथ ही लॉक डाउन के नियमों का पालन भी अनिवार्य रहेगा। इधर, देहात में पहले से ही धारा-144 14 अप्रैल तक लागू है। मिली जानकारी के मुताबिक देहात क्षेत्र में 15 अप्रैल से इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
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