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Aligarh News: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 23 नवंबर को होंगी शादियां, ऐसे करें आसानी से आवेदन

Thu, 09 Nov 2023 08:53 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Thu, 09 Nov 2023 08:53 PM IST
सार

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत अलीगढ़ में सामूहिक विवाह का आयोजन 23 नवम्बर को होगा। विवाह एवं निकाह समारोह में शादी के लिए इच्छुक वर एवं कन्या आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त करेंगे।

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Samuhik vivah in Aligarh on 23 November
सामूहिक विवाह समारोह - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

अलीगढ़ में सामूहिक विवाह 23 नवंबर को आयोजित होंगे। जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार आवेदन ऑनलाइन होंगे। आवेदन के लिए वर की उम्र 21 वर्ष से अधिक और कन्या की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।

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अलीगढ़ की जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन 23 नवम्बर को होगा। विवाह एवं निकाह समारोह में शादी के लिए इच्छुक वर एवं कन्या आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त करेंगे।
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ये है पात्रता के मापदंड

  • कन्या की उम्र 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से अधिक हो, कन्या के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 02 लाख रूपये से अधिक न हो। 
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  • कन्या जनपद की मूल निवासी हो। 
  • अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग,  पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग की कन्या का विवाह या निकाह समारोह में किया जाएगा। 
  • परित्यकता, तलाकशुदा होने पर कानूनी रूप से तलाक के साक्ष्य होने चाहिये। 
  • कन्या का स्वयं का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, पोस्ट बैंक में खाता होना चाहिये।


ऐसे करें आवेदन 
आवेदन विभागीय ऑनलाईन पोर्टल www.cmsvy.upsdc.gov.in पर कन्या द्वारा किसी भी जनसुविधा केन्द्र, साईवर कैफे अथवा मोबाईल द्वारा आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेज के रूप में कन्या एवं वर का आधार, कन्या एवं वर के फोटों, जन्म प्रमाण पत्र जिस पर जन्मतिथि स्पष्ट हो, जाति प्रमाण पत्र, कन्या के माता पिता या अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, कन्या एवं वर का मोबाईल नम्बर होना जरूरी है।

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