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Aligarh: दो किसानों की दुर्घटना में मौत होने पर 5-5 लाख का मुआवजा देने का आदेश, यह है मामला

Sun, 22 Sep 2024 09:13 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Sun, 22 Sep 2024 09:13 PM IST
सार

स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष शंकर लाल, सदस्य सत्यदेव व आरती की संयुक्त पीठ ने पीड़ित परिवार पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश पारित किया है।

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Order to give compensation of Rs 5 lakh to farmers accident
अदालत - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

अलीगढ़ में थाना इगलास क्षेत्र की दो अलग-अलग दुर्घटनाओं में दो किसानों की मौत के मामले में किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत मुआवजा अवार्ड घोषित हुआ है। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष शंकर लाल, सदस्य सत्यदेव व आरती की संयुक्त पीठ ने पीड़ित परिवार पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश पारित किया है। 

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पहला प्रकरण इगलास के गांव उदयपुर का है। जिसमें पीड़ित अंजली की ओर से याचिका दायर कर मंडलीय प्रबंधक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व डीएम द्वारा राज्य सरकार को पार्टी बनाया गया। याचिका में कहा गया कि उनके पति की 10 अक्तूबर 2016 को दुर्घटना में मृत्यु हो गई। किसान दुर्घटना बीमा के तहत आवेदन खारिज कर दिया गया। इस पर सुनवाई करते हुए पांच लाख रुपये, आवेदन खारिज करने की तिथि से प्रति सप्ताह एक हजार रुपये का ब्याज व दस हजार रुपये वाद व्यय देने के आदेश दिए हैं। 
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दूसरे मामले में इगलास के लाधौली निवासी देवेंद्री ने बताया कि उनके बेटे की 25 फरवरी 2017 को मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु हो चुकी है। बावजूद इसके आवेदन को खारिज कर दिया गया। इस मामले में भी पांच लाख रुपये, आवेदन खारिज करने की तिथि से एक हजार रुपये प्रति सप्ताह ब्याज व दस हजार रुपये वाद व्यय देने के आदेश दिए हैं। दोनों ही मामलों में स्थायी लोक अदालत की संयुक्त पीठ ने एक माह में भुगतान करने का आदेश दिया है।
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