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Aligarh: लूट में एक को तीन और दूसरे को दो वर्ष का कारावास, अर्थदंड भी लगाया
Tue, 23 Jul 2024 09:13 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Tue, 23 Jul 2024 09:13 PM IST
सार
बुलंदशहर के मोहल्ला टोंडा निवासी भगवत सिंह की गाड़ी काे चार युवकों ने मथुरा के लिए बुक किया था। मथुरा के मांट क्षेत्र में चालक को बंधक बना लिया। इसके बाद इगलास कोतवाली क्षेत्र के गांव करथला के समीप चालक को फेंककर गाड़ी लूटकर ले गए।
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कोर्ट प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
न्यायिक मजिस्ट्रेट गंधर्व पटेल की अदालत ने लूट के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को क्रमश: तीन वर्ष और दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक अभियोजन अधिकारी रविकांत ने बताया कि बुलंदशहर के मोहल्ला टोंडा निवासी भगवत सिंह पुत्र गंगाशरण की गाड़ी काे चार युवकों ने मथुरा के लिए बुक किया था। मथुरा के मांट क्षेत्र में चालक को बंधक बना लिया। इसके बाद इगलास कोतवाली क्षेत्र के गांव करथला के समीप चालक को फेंककर गाड़ी लूटकर ले गए। मामले में आरोपी छोटे पुत्र ओमप्रकाश निवासी सिटी स्टेशन खुर्जा, जिला बुलंदशहर को लूट के आरोप में तीन वर्ष के साधारण कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। उसने न्यायालय में अपना आरोप स्वीकार कर लिया था।
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वहीं धारा 342 व 411 के आरोप में एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में शामिल तीन अन्य आरोपी रोहित और उसका भाई मयंक पुत्रगण विजयपाल सिंह निवासी विकास नगर खुर्जा यह पहले ही न्यायालय से सजा पा चुके हैं। चौथे आरोपी सुमित पुत्र महेंद्र पाल निवासी गली नंबर तीन थाना खुर्जा पर केस चल रहा है।
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वहीं 20 अप्रैल 2000 को गांव नगला नहचला निवासी सुखबीर सिंह तत्कालीन एडीओ पंचायत चंडौस से हुई लूट में आरोपी बॉबी उर्फ पूरन निवासी बाजगढ़ी को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दो वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड सहित धारा 411 में एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं लूट के इस मामले में दूसरे आरोपी बनिया पुत्र भगवान सिंह निवासी ब्योंहरा कोतवाली इगलास की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी। इसी के साथ बॉबी को तमंचा रखने के एक अन्य मुकदमे में छह माह के कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।