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अलीगढ़ः अब दो से अधिक लाइसेंसी हथियार रखने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
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अब दो से अधिक लाइसेंसी हथियार रखने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने दो से अधिक हथियार रखने वाले 162 लाइसेंस धारकों को चिह्नित करते हुए 62 शस्त्र लाइसेंस धारकों को हथियार जमा करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 2 दिन का वक्त दिया गया है।
एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि सोशल मीडिया पर और अन्य माध्यमों से अक्सर यह घटनाएं प्रकाश में आती हैं कि हथियार लहराए जा रहे हैं। बेवजह फायरिंग की जा रही है। अनावश्यक रूप से उनका प्रदर्शन किया जा रहा है। इस तरह हथियारों के प्रदर्शन और फायरिंग आदि का कोई औचित्य नहीं है। इससे समाज में अन्य लोगों में असहजता की स्थिति उत्पन्न होती है। इन सभी बात को ध्यान में रखते हुए 2 दिन के अंदर 62 लाइसेंस धारकों को अपने हथियार जमा कराने के लिए कहा गया है।
एसएसपी ने अपने अधीनस्थों को निर्देश दिए हैं कि हथियार धारक के लाइसेंस पर खरीदे गए कारतूस और इस्तेमाल किए गए कारतूस को मानक के अनुसार परीक्षण करें। इसके साथ ही हथियार के रखरखाव के संबंध में जानकारी करें। यदि लाइसेंस धारक का हथियार थाने में जमा है और मुकदमे से संबंधित है तो इस प्रकार के लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करें।
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एसएसपी ने बताया कि सबसे पहले यह देखा जाएगा कि लाइसेंस धारक अपने हथियार का रखरखाव खुद कर रहा है। सत्यापन के दौरान अगर यह पाया जाता है कि लाइसेंस धारक का हथियार उसके पास नहीं है किसी और के पास है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा कुछ लाइसेंस धारक ऐसे हैं, जिन्होंने अपने हथियार के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया है। अनाधिकृत रूप से हथियार अपने पास रखे हुए हैं। उनको भी कार्रवाई के दायरे में लाया जाए।
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एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि सोशल मीडिया पर और अन्य माध्यमों से अक्सर यह घटनाएं प्रकाश में आती हैं कि हथियार लहराए जा रहे हैं। बेवजह फायरिंग की जा रही है। अनावश्यक रूप से उनका प्रदर्शन किया जा रहा है। इस तरह हथियारों के प्रदर्शन और फायरिंग आदि का कोई औचित्य नहीं है। इससे समाज में अन्य लोगों में असहजता की स्थिति उत्पन्न होती है। इन सभी बात को ध्यान में रखते हुए 2 दिन के अंदर 62 लाइसेंस धारकों को अपने हथियार जमा कराने के लिए कहा गया है।
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एसएसपी ने अपने अधीनस्थों को निर्देश दिए हैं कि हथियार धारक के लाइसेंस पर खरीदे गए कारतूस और इस्तेमाल किए गए कारतूस को मानक के अनुसार परीक्षण करें। इसके साथ ही हथियार के रखरखाव के संबंध में जानकारी करें। यदि लाइसेंस धारक का हथियार थाने में जमा है और मुकदमे से संबंधित है तो इस प्रकार के लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करें।
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एसएसपी ने बताया कि सबसे पहले यह देखा जाएगा कि लाइसेंस धारक अपने हथियार का रखरखाव खुद कर रहा है। सत्यापन के दौरान अगर यह पाया जाता है कि लाइसेंस धारक का हथियार उसके पास नहीं है किसी और के पास है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा कुछ लाइसेंस धारक ऐसे हैं, जिन्होंने अपने हथियार के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया है। अनाधिकृत रूप से हथियार अपने पास रखे हुए हैं। उनको भी कार्रवाई के दायरे में लाया जाए।