फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Non-community youth married by misleading the girl

युवती को गुमराह कर गैर समुदाय के युवक ने की शादी

Sat, 10 Apr 2021 01:07 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Apr 2021 01:07 AM IST
विज्ञापन
Non-community youth married by misleading the girl
दिल्ली में रहने वाली छत्तीसगढ़ की युवती संग गैर समुदाय के युवक ने खुद को हिंदू बताकर शादी कर ली। अब दो साल बाद युवती जब अपने पति संग यहां उसकी रिश्तेदारी में आई तो उसके गैर समुदाय का होने का भेद खुला। इसके बाद शुक्रवार को प्रकरण ने तूल पकड़ लिया। पूर्व मेयर सहित तमाम लोग युवती के समर्थन में लोधा थाने पहुंच गए। जहां युवती की तहरीर पर युवक व उसकी बहनों के खिलाफ मुकदाम दर्ज किया गया है।
विज्ञापन

घटनाक्रम के अनुसार मूल रूप से छत्तीसगढ़ के ठेड़ गम्हरिया थाना बगीची की रहने वाली पूजा सोनी कई साल से दिल्ली के जन्नत अस्पताल में आया की नौकरी करती है और अपनी रिश्तेदार महिला के पास सिकंदरपुर दिल्ली में रहती है। इसी दौरान फोन के जरिये उसकी एक युवक से बातचीत शुरू हुई, जिसने खुद का नाम अशोक राजपूत बताया और दोनों में मुलाकात के बाद प्यार हो गया। दोनों ने सिकंदरपुर के ही एक मंदिर में 25 मार्च 2019 को शादी कर ली। दोनों वहीं साथ रहने लगे। दंपती को एक बेटी भी हुई।
विज्ञापन

अब 22 मार्च को अशोक उसे अपनी बहनों के घर लोधा के गांव राइट लेकर आया तो उसे पता चला कि युवक हिंदू नहीं मुसलिम है। उसका असल नाम अफजल पुत्र अली हसन है और विवाहित बहनों का नाम बानो व नाजमा है। उसने यह देख जब ऐतराज जताया तो आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि अगर उसे रहना है तो उनके तौर तरीके सीखने होंगे और उनके अनुसार रहना होगा। इस दौरान उसे पीटा भी गया। बाद में उसे युवक वहीं छोड़कर भाग गया। मगर महिला विरोध करती रही। किसी तरह महिला शुक्रवार को बन्नादेवी थाने पहुंची। वहां से उसे लोधा भेजा गया। इसी बीच शाम को खबर पर पूर्व मेयर शकुंतला भारती आदि भी पहुंच गए। जहां प्रकरण समझने के बाद पहले तो उसकी बच्ची को लेकर आया गया। बाद में महिला की ओर से दी गई तहरीर पर मारपीट व 3/5 विधि विरुद्ध विवाह धर्म अधिनियम 2020 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीओ गभाना करमवीर सिंह के अनुसार मुकदमे के बाद युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। साथ में अन्य कार्रवाई जारी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

योगी सरकार के अधिनियम का जिले में पहला मुकदमा
धर्म छिपाकर शादी करने के मामले में प्रदेश सरकार ने 3/5 विधि विरुद्ध विवाह धर्म अधिनियम 2020 लागू किया था। यह उस अधिनियम के तहत जिले में पहला मुकदमा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed