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नहीं खुल सकेंगी मिठाई, कचौड़ी, जूता, कपड़ा व सराफा की दुकानें

Sun, 31 May 2020 01:51 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 31 May 2020 01:51 AM IST
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No sweets, shortbread, shoe, cloth and bullion shops will be opened
अब तक शत-प्रतिशत लाक डाउन रहे सासनीगेट, कोतवाली एवं देहलीगेट इलाके में इलेक्ट्रानिक एवं सेनेटरी की दुकानों को भले ही खोलने की छूट दे दी गई है, लेकिन मिठाई, कचौड़ी, जूता, कपड़ा एवं सराफा की दुकानें खोलने पर पाबंदी अभी जारी है। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महावीर गंज, छिपैटी व फफाला मार्केट में भी दुकानदारों के लिए उन्होंने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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सिटी मजिस्ट्रेट विनीत कुमार सिंह ने बताया कि देहलीगेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत महावीरगंज थोक व्यापारी पूर्व की भांति 2 बजे से 4 बजे के बीच केवल होम डिलीवरी कर सकेंगे। महावीरगंज में सील एरिया में कोई भी दुकान व प्रतिष्ठान नहीं खुलेगा। महावीगंज व छिपेटी में कोई भी फुटकर की दुकान नहीं खुलेगी। फफाला मार्केट पूर्व की भांति 12 बजे 5 बजे मध्य होम डिलीवरी के लिए खुलेगा। सासनीगेट के गंभीरपुरा में कोविड-19 का कोई एक्टिव मरीज न होने पर उसे कंटेनमेंट एरिया से मुक्त कर दिया गया है। यहां सुबह 7 से 11 बजे के मध्य खाद्य सामग्री दूध, सब्जी, फल, अंडा व बेकरी की दुकानें खुलेंगी तथा 12 बजे दोपहर से 5 बजे के मध्य इलेक्ट्रिकल सामान, एसी, कूलर, गाड़ियों के शोरूम, सर्विस सेंटर, पंचर व प्लंबर की दुकान खुलेंगी अन्य कोई दुकान नहीं खुलेंगी। निर्धारित समय पर तीनों थाना क्षेत्र में मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, एटीएम, पेट्रोल पंप व गैस के प्रतिष्ठान यथावत खुलेंगे। कंटेनमेंट एरिया में कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। सासनी गेट, कोतवाली व देहलीगेट क्षेत्र में कचौड़ी, मिठाई, कपड़ा, जूता, सराफा इत्यादि की दुकान व चाट पकौड़ी आदि की ढकेल नहीं खुलेगी।
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कोई भी प्रतिष्ठान दोनों टाइम नहीं खुलेगा
सुबह कचौड़ी, दूध आदि तो दोपहर में मिठाई व नमकीन की आड़ में दोनों टाइम दुकानें खोल रहे दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। एसीएम द्वितीय रंजीत सिंह ने स्पष्ट कहा कि कोई भी दुकानदार दोनों टाइम दुकानें नहीं खोल सकेगा। मिठाई, नमकीन आदि बिक्री का समय सुबह सात से ग्यारह बजे तक है। रेस्टोरेंट आदि भी मात्र होम डिलीवरी ही कर सकेंगे। कोई भी रेस्टोरेंट व होटल पब्लिक के लिए नहीं खुलेगा। होम डिलीवरी भी सायं सात बजे तक हो सकेगी। किराना व्यवसायी भी होम डिलीवरी मात्र अपने गोदाम से ही सायं सात बजे तक होम डिलीवरी कर सकते हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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