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नया साल : होटल-रेस्टोरेंट में 10 बजे बाद पार्टी न करें

Fri, 30 Dec 2022 08:30 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 30 Dec 2022 08:30 AM IST
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New Year: Do not party after 10 pm in Hotel-Restaurant
31 दिसंबर की रात को मनाए जाने वाले नए साल के जशभन की आड़ में हुड़दंग मचाने वालों को पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है। किसी को जशभन की आड़ में नशे में हुड़दंग मचाने की अनुमति नहीं होगी। अगर बेवजह शराब के नशे में घूमते हुए कोई हुड़दंग मचाता पाया गया तो पुलिस कार्रवाई से गुजरना होगा।
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साथ में बिना बार लाइसेंस के सामूहिक शराब पार्टी पर पाबंदी होगी और रात दस बजे के बाद होटल-रेस्तरा संचालकों को भी पार्टी नहीं करने की सलाह दी गई है।
नए साल का जशभन 31 दिसंबर की रात से लेकर 1 जनवरी को देर रात तक मनाया जाता है। सेंटर प्वाइंट, मैरिस रोड, रामघाट रोड, जीटी रोड, रेलवे रोड, आगरा रोड आदि इलाकों के होटल-रेस्तरां में पार्टी आयोजित होती हैं।
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इसको लेकर पुलिस प्रशासनिक स्तर से तगड़ी तैयारी है। साफ है कि इन जगहों पर होने वाली पार्टियों पर पुलिस प्रशासन के साथ आबकारी टीम की भी नजर रहेगी। कहीं भी बिना लाइसेंस के शराब पार्टी नहीं होने दी जाएगी। साथ में सार्वजनिक स्थलों पर हुड़दंगों को लेकर ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। होटल, शॉपिंग मॉल, लॉज, रेस्टोरेंट, रेल व बस स्टेशनों पर पुलिस पिकैट व पेट्रोलिंग रहेगी। शराब की दुकानों के इर्दगिर्द भी पुलिस इंतजाम रहेंगे। खुले में शराब पीने वालों पर निगरानी रहेगी। ब्रीथ एनालाइजर से शराब पीने वालों की चेकिंग होगी। यह व्यवस्था 31 दिसंबर व 1 जनवरी को लागू रहेगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी निगरानी रहेगी। भड़काऊ पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज कर सीधे जेल भेजा जाएगा।
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पुलिस को ये निर्देश
सभी पुलिस वाहन मोबाइल/गश्त पर सक्रिय रहेंगे। कोई भी दो दिन बिना अनुमति अपना क्षेत्र नहीं छोड़ेगा। अनुमति से आयोजित होने वाले पार्टी स्थलों के आसपास फोर्स रहेगी। बाइक राइडर को रोककर चेक करेंगे। पार्टियों पर निगरानी होगी। अपराधियों व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखेंगे। खुफिया तंत्र शाम को ही आयोजनों की टोह लेकर जानकारी देेंगे।
- नव वर्ष की आड़ में आबकारी विभाग किसी को भी नए ओकेजनल बार लाइसेंस के साथ पार्टी की अनुमति न दे। क्षेत्राधिकारी सुनिश्चित करें कि चौकी स्तर पर सांठगांठ करके अनाधिकृत रूप से कोई पार्टी आयोजित न करे। इसके लिए सभी थानों और चौकियों को भलीभांति ब्रीफ करें। शहर व देहात में अतिरिक्त फोर्स लगाया जा रहा है। यह व्यवस्था दो दिन रहेगी। सभी अपने थानों में ड्यूटी चार्ट बनाकर कानून व्यवस्था व कोविड गाइडलाइन का पालन करेंगे।-कलानिधि नैथानी, एसएसपी

पुलिस का संदेश/ निर्देश
-सार्वजनिक स्थलों / पार्को / सड़कों पर वाहन में बैठकर अथवा साइड में शराब पीना प्रतिबंधित है
-बार पर निर्धारित समय के बाद शराब सेवन प्रतिबंधित
-समस्त शराब के ठेके अपने निर्धारित समय 10 बजे रात्रि बंद हो जाएंगे
-शराब पीकर वाहन चलाना, लड़कियों / महिलाओं से किसी भी प्रकार की अभद्रता पर अपराध पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी
-बैंक्वेट हॉल, आयोजन स्थलों पर बिना अनुमति आयोजन नहीं होगा
-तेज आवाज में लाउडस्पीकर ( माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत ) बजाना एवं सामान्य जनता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकारों में बाधा डालना विधिक कार्यवाही के लिए बाध्य करेगा
-कोविड गाइडलाइंस का प्रत्येक दशा में पालन करना अनिवार्य होगा
-अनुमति पत्र / लाइसेंस दिखाना होगा
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