फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   National Lok Adalat in Aligarh on February 11

National Lok Adalat: अलीगढ़ में 11 फरवरी को लगेगी लोक अदालत, चिन्हित मामलों की मांगी लिस्ट

Thu, 12 Jan 2023 06:48 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Thu, 12 Jan 2023 06:48 PM IST
सार

अलीगढ़ में लोक अदालत 11 फरवरी को लगेगी।  लोक अदालत में रखे जाने वाले चिन्हित मामलों की सूची व सम्मन मांगे जा रहे हैं। लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझोते के द्वारा मामलों का निस्तारण किया जाता है।

विज्ञापन
National Lok Adalat in Aligarh on February 11
लोक अदालत की तैयारियों पर बैठक करते प्रथम अपर जिला जज - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अलीगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को होगा। जिसकी तैयारियां शुरू हो गईं हैं। लोक अदालत में रखे जाने वाले चिन्हित मामलों की सूची व सम्मन प्राधिकरण ने मांगे हैं।

विज्ञापन


11 फरवरी को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के लिए गुरूवार को प्रथम अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी ने प्रशासनिक एवं विभागीय के अधिकारियों के साथ समन्वयक बैठक ली। बैठक में प्रथम अपर जिला जज, नोडल अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों को चिन्हित करके उनकी सूची अविलम्ब प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध कराए जाएं। सभी बैंक के जिला समन्वयक, प्रबन्धकगण चिन्हित मामलों की सूची व सम्मन तैयार करके अविलम्ब प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराएं।
विज्ञापन


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव दिनेश कुमार नागर ने बताया कि 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों एवं तहसील स्तर पर किया जायेगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन


ये रखे जाएंगे मामले
राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों, विभागों में लम्बित विभिन्न प्रकृति के मामलों जैसे फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा सम्बन्धित वाद अन्य दीवानी वाद, अन्य प्रकृति के वाद जो न्यायालयों में लम्बित हो और उक्त के अतिरिक्त पारिवारिक, वैवाहिक विवादों के प्रीलिटिगेशन मामलों व प्रीलिटिगेशन स्तर पर विभिन्न विभागों आदि के मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जायेगा।   

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed