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हत्या व दहेज हत्या में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Wed, 20 Jan 2021 01:14 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 20 Jan 2021 01:14 AM IST
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murder and dowry alleged bail cancel
हत्या और दहेज हत्या के दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए हैं। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमर सिंह तोमर ने बताया कि थाना बन्नादेवी की फायर ब्रिगेड कॉलोनी निवासी शशि पत्नी मनोज कुमार, जो वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल परिसर में रहती हैं, उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। बन्नादेवी के रहने वाले तेजवीर सिंह की ओर से दर्ज कराए गए इस मुक़दमे में कहा गया था कि उनकी बहन नीलम की शादी 10 अप्रैल 2018 को शशि के बेटे प्रदीप भारती के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले कार और दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे।
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31 अक्टूबर 2020 को आरोपियों ने उनकी बहन नीलम को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। जेएन मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान बहन की मौत हो गई। इस मामले में आरोपी शशि पत्नी मनोज भारती को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आरोपी ने अपना जमानत प्रार्थना पत्र अदालत में प्रस्तुत किया जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
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थाना गंगीरी क्षेत्र में गांव खालसा के रहने वाले महेश चंद्र ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 9 मई 2020 को उनकी मौसी का बेटा टीटू, जो उनके घर के सामने ही रहता है, अचानक चिल्लाता हुआ बाहर आया। वह बुरी तरह घायल था। टीटू ने बताया कि उसको गांव के ही जगदीश और जग्गू ने चाकुओं से हमला करके घायल कर दिया है। घायल को जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आरोपी की ओर से अदालत में जमानत याचिका प्रस्तुत की गई जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
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