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अलीगढ़ः जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी ऋषि की जमानत खारिज

Thu, 09 Dec 2021 12:57 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 09 Dec 2021 12:57 AM IST
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Liquor Mafia Rishi's bail rejected
जहरीली शराब कांड के मुख्य मुकदमे में घोषित शराब माफिया ऋषि शर्मा की जमानत अर्जी एडीजे प्रथम शाहिद रजा के न्यायालय से खारिज कर दी गई है। यह जवां के रोहेरा भट्ठा के मजदूरों की जहरीली शराब पीने से हुईं मौत के मुकदमे में निर्णय लिया गया है। वहीं, एक अन्य मुकदमे में एडीजे-9 की अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई की तारीख 13 दिसंबर नियत की गई है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार जहरीली शराब को लेकर जब शोर मचा तो आरोपियों ने सुमेरा नहर की पटरी पर शराब फेंक दी। जिसे पीने से रोहेरा भट्ठा के मजदूरों की मौत हुई। इस मामले में कई मजदूर बीमार हुए। इस मामले में दर्ज मुकदमे में जवां क्षेत्र के शराब माफिया ऋषि शर्मा को मुख्य आरोपी बनाया है। न्यायालय में ऋषि की ओर से इस मुकदमे में जमानत अर्जी दायर की गई, जिसे बुधवार को खारिज कर दिया गया है। इधर, जवां के ही एक अन्य मुकदमे में भी बुधवार को ऋषि की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए एडीजे-9 की अदालत में तारीख नियत थी। एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार उनके यहां अदालत ने अब सुनवाई के लिए 13 दिसंबर तारीख नियत कर दी है।
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मदन गोपाल, गौतम की जमानत भी खारिज
एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार एडीजे-9 सुनील सिंह की अदालत से जहरीली शराब कांड के दो अन्य आरोपी मदन गोपाल उर्फ कालिया की मडराक से संबंधित मुकदमे में और हरदुआगंज के गौतम कुमार की अकराबाद के मुकदमे में जमानत खारिज की गई है।
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नहीं आए अधिवक्ता, बहस का मौका खत्म
अलीगढ़। जहरीली शराब कांड के खैर से संबंधित मुकदमे में बुधवार को एडीजे-9 की अदालत में गवाह से बहस की तारीख नियत थी। एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार नियत तारीख व समय पर मुकदमे का गवाह हैड कांस्टेबल अशोक कुमार हाजिर हो गया। मगर बचाव पक्ष से अधिवक्ता हाजिर नहीं हुए। इस पर न्यायालय स्तर से आरोपी को जेल से तलब कराया गया। आरोपी पुष्पेंद्र भी न्यायालय में हाजिर हो गया। इसके बाद तलबी बुलावे पर भी बचाव पक्ष के अधिवक्ता हाजिर नहीं हुए। इसके बाद न्यायालय ने बचाव पक्ष का बहस का मौका खत्म करते हुए गवाही पूरी दर्ज करने के आदेश दे दिए।
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