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Aligarh: ऑटो में महिला से सामूहिक दुष्कर्म में दो को उम्रकैद, दोषियों पर सवा-सवा लाख रुपये अर्थदंड
Sat, 29 Jun 2024 10:37 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Sat, 29 Jun 2024 10:37 PM IST
सार
रात साढ़े दस बजे महिला एक ऑटो में सवार होकर अकराबाद के लिए रवाना हुई। ऑटो चालक ने छर्रा की ओर बंबा की पटरी पर ऑटो दौड़ा दिया। ऑटो में बैठे एक व्यक्ति ने महिला का मोबाइल झपटकर उसकी गर्दन दबा दी। इसके बाद उसे पीटा गया। कपड़े फाड़कर बारी-बारी से ऑटो चालक सहित तीनों ने दुष्कर्म किया।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो)
- फोटो : एएनआई
विस्तार
दिल्ली से अकराबाद क्षेत्र स्थित अपने गांव जा रही महिला संग ऑटो में लूट के दौरान सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों को सवा-सवा लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। तय किया है कि अर्थदंड की राशि उपचार खर्च व पुनर्वास के लिए पीड़िता को दी जाए। यह फैसला एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अंजू राजपूत की अदालत से सुनाया गया है।
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घटना 14 अप्रैल 2022 की रात करीब साढ़े दस बजे की है। अकराबाद थाने में महिला के पति द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार, वह परिवार के साथ दिल्ली के मयूर विहार इलाके में किराये पर रहता है और टेलरिंग का काम करता है। घटना से बीस दिन पहले वह अपने गांव आया था। यहां मकान निर्माण का काम करा रहा था। पत्नी मकान निर्माण के लिए दिल्ली से बीस हजार रुपये लेकर गांव आ रही थी। वह शाम को दिल्ली से रोडवेज बस में सवार होकर अलीगढ़ गांधीपार्क बस स्टैंड पर उतरी। रात साढ़े दस बजे एक ऑटो में सवार होकर अकराबाद के लिए रवाना हुई।
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मगर ऑटो चालक ने छर्रा की ओर बंबा की पटरी पर ऑटो दौड़ा दिया। ऑटो में बैठे एक व्यक्ति ने महिला का मोबाइल झपटकर उसकी गर्दन दबा दी। इसके बाद उसे पीटा गया। कपड़े फाड़कर बारी-बारी से ऑटो चालक सहित तीनों ने दुष्कर्म किया। बैग से बीस हजार रुपये नकदी, कान व नाक से जेवरात, मोबाइल आदि छीन लिए। आरोपी हत्या के इरादे से चाकू से उसकी गर्दन रेतना चाहते थे। तभी पास के भट्ठे से टार्च की रोशनी आने पर तीनों उसका सामान लेकर भाग गए। मामले में पुलिस ने गांधीपार्क बस स्टैंड से लेकर धनीपुर मंडी, बौनेर तक के सीसीटीवी की मदद से ऑटो व उसमें सवार अपराधियों की पहचान की।
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इनमें से यूसुफ उर्फ रिहान निवासी रजा नगर क्वार्सी को 16 अप्रैल को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। अगले दिन आजाद निवासी जीवनगढ़ क्वार्सी व बाल अपचारी ऑटो चालक को गिरफ्तार किया। तीनों से लूटा गया माल, मोबाइल, नकदी आदि बरामद हुआ। मामले में तीनों पर चार्जशीट दायर की गई। मगर सत्र परीक्षण के दौरान नाबालिग की पत्रावली अलग हो गई। यूसुफ व आजाद के खिलाफ सत्र परीक्षण चला, जिसमें साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोनों को दोषी करार देकर उम्रकैद व सवा-सवा लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।