फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Life imprisonment to five accused of murder of villager in Tappal

Aligarh News: टप्पल में ग्रामीण की हत्या के पांच दोषियों को उम्रकैद, एक बरी

Mon, 15 Apr 2024 10:06 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Mon, 15 Apr 2024 10:06 PM IST
सार

4 जुलाई 2017 की शाम की है। वादी मुकदमा बच्चू सिंह के अनुसार उनका नाती अरविंद खेत से ट्रैक्टर लेकर लौट रहा था। इधर से गांव के दो लोग ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे। उन्होंने रास्ते से ट्रैक्टर निकालने के विवाद में गाली-गलौज कर दी। वह विरोध करते हुए आ गया। इस पर नामजदों ने हमला बोल दिया। बीच-बचाव में आई वादी की पत्नी राजवती व बेटे राजेंद्र को गोली मारी। 

विज्ञापन
Life imprisonment to five accused of murder of villager in Tappal
अदालत का फैसला - फोटो : istock

विस्तार

टप्पल के गांव मालव में सात वर्ष पहले रास्ते से ट्रैक्टर निकालने के विवाद में हुई हत्या के पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। एक आरोपी को कमजोर साक्ष्यों के चलते बरी किया गया है। यह फैसला एडीजे प्रथम संजीव कुमार सिंह प्रथम की अदालत से सुनाया गया है।

विज्ञापन


अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार घटना 4 जुलाई 2017 की शाम की है। वादी मुकदमा बच्चू सिंह के अनुसार उनका नाती अरविंद खेत से ट्रैक्टर लेकर लौट रहा था। इधर से गांव के दो लोग ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे। उन्होंने रास्ते से ट्रैक्टर निकालने के विवाद में गाली-गलौज कर दी। वह विरोध करते हुए आ गया। इस पर नामजदों ने हमला बोल दिया। बीच-बचाव में आई वादी की पत्नी राजवती व बेटे राजेंद्र को गोली मारी। 
विज्ञापन


राजेंद्र को आनन-फानन गंभीर हालत में नोएडा के कैलाश अस्पताल ले जाया गया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना में गांव के केशराज उर्फ केशी, लोकेंद्र, महेश, जागेराम, विनोद, सुभाष व फौजी भीष्म को नामजद किया गया। विवेचना में भीष्म का नाम निकाल दिया गया। चार्जशीट दायर की गई। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान सुभाष की मौत हो गई, जबकि अदालत में भीष्म को फिर से तलब कराया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर यह तय किया गया कि भीष्म घटना के समय गांव में न होकर पलवल स्थित अपने घर पर बच्चों के पास था। मामले में न्यायालय ने केशराज, लोकेंद्र, महेश, जागेराम, विनोदा को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 35-35 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed