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हाथरस कांडः बिटिया की भाभी ने डीएम के खिलाफ की कार्रवाई की मांग, बोली- इस लड़ाई की शुरुआत आज हुई

Fri, 18 Dec 2020 08:37 PM IST
Vikas Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Published by: Vikas Kumar Updated Fri, 18 Dec 2020 08:37 PM IST
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Hathras case victim sister-in-law demands action against dm praveen kumar laxkar
हाथरस कांड - फोटो : amar ujala

बिटिया की भाई ने कोर्ट परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस लड़ाई की आज शुरुआत हुई है। हमें थोड़ी संतुष्टि हुई है लेकिन पूरी संतुष्टि तब होगी, जब हमें न्याय मिलेगा। बिटिया की भाभी ने कहा कि डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी वजह से हम आखिरी समय में अपने परिवार की मृत सदस्या का चेहरा नहीं देख पाए। 

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भावुक होते हुए बिटिया की भाभी ने कहा कि सीबीआई की चार्जशीट से यह स्पष्ट हो गया है कि उनकी आवाज दबी नहीं है। हमें पूरी संतुष्टि तब होगी, जब इन चारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।
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छह घंटे तक कोर्ट में रुकी सीबीआई, सख्त रही सुरक्षा व्यवस्था
स्थानीय पुलिस प्रशासन को शुक्रवार की सुबह ही जानकारी हो गई थी कि न्यायालय में सीबीआई आरोपपत्र दाखिल करेगी। ऐसे में सुबह से ही न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था और चौकस कर दी गई। कोतवाली सदर पुलिस को वहां तैनात कर दिया गया। जिला न्यायालय में मीडियाकर्मियों के प्रवेश को रोक दिया गया।
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जब सुबह सीबीआई की डीएसपी सीमा पाहूजा अन्य अधिकारियों के साथ वहां आरोप पत्र दाखिल करने आईं तो सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। सीबीआई करीब छह घंटे तक कोर्ट में रही और दो हजार से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। यह चार्जशीट विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट बीडी भारती के न्यायालय में दाखिल की गई। कोर्ट के बाहर मीडियाकर्मियों व अन्य लोगों का जमघट लगा रहा।

सीबीआई ने भी चारों को आरोपी बनाया है। इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इसका कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अभी पूरी चार्जशीट का अवलोकन किया जाएगा। उसके बाद और तथ्य सामने आएंगे। इस मामले में अगली सुनवाई चार जनवरी को होगी। - भागीरथ सिंह सोलंकी, अधिवक्ता, पीड़ित पक्ष

 
सीबीआई ने यह चार्जशीट चारों आरोपियों संदीप, लवकुश, रामू व रवि के खिलाफ दाखिल की है। यही लोग पहले से आरोपी हैं। कोर्ट में जब मुकदमा चलेगा तो अपने पक्ष की ओर से पैरवी करेंगे। न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है। - मुन्ना सिंह पुंडीर, आरोपी पक्ष के अधिवक्ता

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