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AMU: कोर्ट बैठक में पहली बार चांसलर व प्रो. चांसलर नहीं कर सकेंगे मतदान, यह है वजह

Wed, 01 Nov 2023 03:11 AM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Wed, 01 Nov 2023 03:11 AM IST
सार

एएमयू कोर्ट बैठक में पहली बार चांसलर और प्रो. चांसलर मतदान नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यह पद रिक्त हैं। साथ ही कोर्ट बैठक में पांच पूर्व कुलपति मतदान करेंगे।

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first time in the court meeting, Chancellor and Prof. Chancellor will not be able to vote
एएमयू

विस्तार

एएमयू की कार्यकारी परिषद की बैठक में कुलपति पैनल में पांच नाम तय हो गए। अब 6 नवंबर को होने वाली कोर्ट की बैठक में पांच नामों में से तीन नामों पर मुहर लगेगी। इसका फैसला मतदान से होगा। 

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कोर्ट बैठक में पहली बार चांसलर और प्रो. चांसलर मतदान नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यह पद रिक्त हैं। इसी तरह पांच पूर्व कुलपति मतदान करेंगे। इनमें प्रो तारिक मंसूर, मोहम्मद हामिद अंसारी, नसीम अहमद, प्रो. पीके अब्दुल अजीज, लेफ्टिनेंट जनरल जमीर उद्दीन शाह शामिल हैं।

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