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अलीगढ़ : हिस्ट्रीशीटर नौशे और चंदा के पांच हत्यारों को मृत्युदंड, एक को उम्रकैद

Tue, 26 Apr 2022 01:30 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 26 Apr 2022 01:30 AM IST
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Death sentence to five killers of history-sheeters Naushe and Chanda, one to life imprisonment
देहली गेट थाना क्षेत्र के मामूद नगर में सात वर्ष पहले हुए हिस्ट्रीशीटर नौशे व चंदा हत्याकांड में पांच हत्यारों को मृत्युदंड और एक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में यह फैसला सोमवार को एडीजे-तृतीय राजेश भारद्वाज की अदालत ने सुनाया है। सभी आरोपियों को शुक्रवार को ही दोषी करार दे दिया गया था। सोमवार को अदालत ने जैसे ही फैसला सुनाया तो हत्यारों और उनके परिवारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं, नौशे-चंदा के परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। न्यायालय ने सभी छह दोषियों को सजा का वारंट बनाकर जेल भेज दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी कृष्ण मुरारी जौहरी के अनुसार, ये घटना 24 जुलाई 2015 की रात उस समय हुई, जब देहली गेट थाना क्षेत्र के शाहजमाल निवासी चंदा और लाल मस्जिद खैर रोड निवासी नौशे भात लेकर नौशे के भाई की बेटी की शादी में मामूद नगर रोरावर गए थे। परिवार का आरोप है कि उसी दौरान नामजद एहसान व आसिफ इन दोनों को बातों में लगाकर शादी समारोह से बाहर अपने साथ ले गए और घेरकर दोनों की तमंचे-पिस्टलों से गोलियां बरसा कर व ईंटों से सिर कुचलकर हत्या कर दी। इस हत्या का मुकदमा अगले दिन नौशे के बेटे राजा की ओर से दर्ज कराया गया, जिसमें ग्यासुद्दीन पर हत्या कराने व आशिफ, अहसान, वकील, कफील व भूरा को हत्या करने में नामजद किया गया।
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मुकदमे में सत्र परीक्षण के दौरान दोनों ओर से गवाह पेश किए गए और अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार अदालत ने शुक्रवार को सभी को दोषी करार दिया था। इनमें से पांच आरोपी शुक्रवार को ही जेल भेज दिए गए थे, जबकि कफील के न्यायालय में हाजिर न होने पर उसके खिलाफ वारंट जारी किए थे। सोमवार को सजा के लिए तारीख नियत थी। नियत तारीख पर पांचों हत्यारे जेल से आए व वारंट के आधार पर कफील भी न्यायालय में हाजिर हुआ। दोपहर में अदालत ने पांच हत्यारों को मृत्युदंड व ग्यासुद्दीन एडवोकेट को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। इसके बाद सभी को सजा का वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया।
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-ये भी जानें-
- नौशे की देहली गेट थाने पर 37 ए नंबर पर हिस्ट्रीशीट दर्ज थी। उस पर हत्या, हमला, रंगदारी वसूली आदि के 10 मुकदमे दर्ज थे।
- चंदा की सासनी गेट थाने पर 4 ए नंबर पर हिस्ट्रीशीट दर्ज थी। उस पर लूट, चोरी, डकैती, रासुका आदि के 17 मुकदमे दर्ज थे।
ये हैं मृृत्युदंड की सजा पाने वाले
- आसिफ ठाकुर पुत्र बाबू खां निवासी नन्हे दूध वाली गली मामूद नगर।
- अहसान पुत्र सुलेमान निवासी अफजाल ठेेकेदार वाली गली तिकौनिया शाहजमाल।
- वकील पुत्र जहीर निवासी सरकारी स्कूल वाली गली मामूद नगर।
- भूरा पुत्र नूर मोहम्मद निवासी सरकारी स्कूल के पास मामूद नगर।
- कफील पुत्र मुर्सलीन निवासी नन्हे दूध वाली गली मामूद नगर।
- इसे सुनाई गई उम्रकैद की सजा
- ग्यासुद्दीन खां एडवोकेट पुत्र फतेह मोहम्मद निवासी हमदर्द नगर अनूपशहर रोड जमालपुर।

नौशे और चंदा हत्याकांड में दोषी कफील को जेल ले जाती पुलिस।

नौशे और चंदा हत्याकांड में दोषी कफील को जेल ले जाती पुलिस। - फोटो : CITY OFFICE

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