फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   एसडीएम व डीएसओ के खिलाफ अदालत में याचिका

एसडीएम व डीएसओ के खिलाफ अदालत में याचिका

Thu, 18 Oct 2018 01:54 AM IST
Updated Thu, 18 Oct 2018 01:54 AM IST
विज्ञापन
एसडीएम व डीएसओ के खिलाफ अदालत में याचिका
डेस्क न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़
विज्ञापन


अलीगढ़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एसडीएम कोल, डीएसओ समेत सात लोगों के खिलाफ याचिका दायर की गई है। यह याचिका आवास विकास कालोनी जेल रोड निवासी दिनेश पाठक ने उनके खिलाफ सूचना देने के बावजूद राशन की वस्तुओं को अवैध रूप से इस्तेमाल कर फ्लोर मिल चलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई न करने के मामले में दायर की गई है। धारा 156/3 के तहत दायर याचिका में न्यायालय ने गभाना पुलिस से 26 अक्तूबर तक आख्या तलब की है।


दिनेश पाठक ने अपने वकील अनूप कौशिक के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि 29 अगस्त को गभाना के महरावल में राशन के गेंहू की कालाबाजारी की सूचना पर मीडियाकर्मी दिनेश कवरेज करने पहुंचे। यहां मैसर्स विभूति फूड्स फ्लोर मिल में सरकारी गेहूं ट्रैक्टर से उतारा जा रहा था। कवरेज करने के बाद एसडीएम व संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचित किया। मगर कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि फ्लोर मिल का लाइसेंस पूर्ति लिपिक विपुल प्रताप सिंह की पत्नी शालिनी सिंह के नाम पर है, इसके साक्ष्य का भी दावा किया। शासन, प्रशासन से शिकायतें की गईं, चार अक्टूबर को एसएसपी को भी पत्र लिखा। अब शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अधिवक्ता ने बताया कि मामले में एसडीएम कोल जोगेंद्र, डीएसओ नीरज सिंह, पूर्ति निरीक्षक प्रमोद व नवल किशोर, लिपिक विपुल व इनकी पत्नी को आरोपित बनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed