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अपहरण के मामले में पांच को उम्रकैद, जुर्माना
Updated Sat, 06 Oct 2018 01:09 AM IST
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क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
सात साल पहले एक शिक्षक के अपहरण के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक को दस दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने की सुरते हाल में दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
खैर के गांव फतेहगढ़ी के रहने वाले पंकज कुमार शर्मा ने 24 दिसंबर 2011 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि उसके पिता जगदीश शर्मा 20 दिसंबर 2011 को स्कूल पढ़ाने गए थे। उसके बाद उनका कहीं पता नहीं चला है। उसके पिता का अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया है और वह उनके चंगुल में हैं।
यह भी कहा गया कि उनकी साइकिल सोफा नहर (मांट ब्रांच) के जंगल में गांव अहरौला झाल के पुल के पास खड़ी मिली। पुलिस ने इस मामले की जांच की तो सोनू उर्फ सोनवीर, रामेेश्वर, धर्मवीर, जितेंद्र उर्फ जीतू निवासी रामपुर विदरिका थाना इगलास और योगेंद्र सिंह निवासी खान सूरजपुर, थाना रूपवास भरतपुर राजस्थान के नाम प्रकाश में आए।
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मामले की अदालत में सुनवाई हुई जिसमें आरोपियों पर आरोप सिद्ध हुए। जिसके बाद अदालत ने सभी को उम्र कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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सात साल पहले एक शिक्षक के अपहरण के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक को दस दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने की सुरते हाल में दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
खैर के गांव फतेहगढ़ी के रहने वाले पंकज कुमार शर्मा ने 24 दिसंबर 2011 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि उसके पिता जगदीश शर्मा 20 दिसंबर 2011 को स्कूल पढ़ाने गए थे। उसके बाद उनका कहीं पता नहीं चला है। उसके पिता का अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया है और वह उनके चंगुल में हैं।
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यह भी कहा गया कि उनकी साइकिल सोफा नहर (मांट ब्रांच) के जंगल में गांव अहरौला झाल के पुल के पास खड़ी मिली। पुलिस ने इस मामले की जांच की तो सोनू उर्फ सोनवीर, रामेेश्वर, धर्मवीर, जितेंद्र उर्फ जीतू निवासी रामपुर विदरिका थाना इगलास और योगेंद्र सिंह निवासी खान सूरजपुर, थाना रूपवास भरतपुर राजस्थान के नाम प्रकाश में आए।
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मामले की अदालत में सुनवाई हुई जिसमें आरोपियों पर आरोप सिद्ध हुए। जिसके बाद अदालत ने सभी को उम्र कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।