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चेक बाउंस मामले में पूर्व सांसद के बेटे को समन जारी
Updated Sun, 30 Sep 2018 01:52 AM IST
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क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
एक लाख 80 हजार रुपये का चेक बाउंस होने के मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद स्व. घनश्याम सिंह के बेटे राजीव प्रताप सिंह को अदालत ने समन जारी कर दिया है। अतिरिक्त न्यायालय अलीगढ़ के पीठासीन अधिकारी रईस अहमद ने वादी मुसाहिद अहमद खां निवासी सिविल लाइन की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर राजीव प्रताप सिंह पुत्र पूर्व सांसद स्व. घनश्याम सिंह निवासी जेल रोड के खिलाफ याचिका स्वीकार कर ली।
138 एनआई एक्ट के तहत चेक बाउंस होने का मामला दर्ज किया गया है। राजीव को सात दिन में इस मामले में अपना पक्ष रखने की मोहलत दी गई है, जिसका समन जारी कर दिया गया है।
मुसाहिद ने बताया कि उसने राजीव से उनकी जीटी रोड स्थित एएमयू सिटी स्कूल के सामने की दुकान किराए पर मांगी थी। जिसके एवज में उन्होंने चार लाख रुपये की पगड़ी मांगी। चार लाख रुपये उनको दे दिए गए। लेकिन जब मौके पर दुकान पर कब्जा करने पहुंचे तो पहले से एक किराएदार काबिज था। इस पर मुसाहिद ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए।
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राजीव ने 2.20 लाख रुपये नगद वापस कर 1.80 लाख रुपये का एसबीआई का चेक दे दिया। ये चेक बाउंस हो गया। इसके बाद मुसाहिद ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। अतिरिक्त न्यायालय अलीगढ़ के समक्ष इस मामले की सुनवाई चल रही है।
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एक लाख 80 हजार रुपये का चेक बाउंस होने के मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद स्व. घनश्याम सिंह के बेटे राजीव प्रताप सिंह को अदालत ने समन जारी कर दिया है। अतिरिक्त न्यायालय अलीगढ़ के पीठासीन अधिकारी रईस अहमद ने वादी मुसाहिद अहमद खां निवासी सिविल लाइन की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर राजीव प्रताप सिंह पुत्र पूर्व सांसद स्व. घनश्याम सिंह निवासी जेल रोड के खिलाफ याचिका स्वीकार कर ली।
138 एनआई एक्ट के तहत चेक बाउंस होने का मामला दर्ज किया गया है। राजीव को सात दिन में इस मामले में अपना पक्ष रखने की मोहलत दी गई है, जिसका समन जारी कर दिया गया है।
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मुसाहिद ने बताया कि उसने राजीव से उनकी जीटी रोड स्थित एएमयू सिटी स्कूल के सामने की दुकान किराए पर मांगी थी। जिसके एवज में उन्होंने चार लाख रुपये की पगड़ी मांगी। चार लाख रुपये उनको दे दिए गए। लेकिन जब मौके पर दुकान पर कब्जा करने पहुंचे तो पहले से एक किराएदार काबिज था। इस पर मुसाहिद ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए।
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राजीव ने 2.20 लाख रुपये नगद वापस कर 1.80 लाख रुपये का एसबीआई का चेक दे दिया। ये चेक बाउंस हो गया। इसके बाद मुसाहिद ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। अतिरिक्त न्यायालय अलीगढ़ के समक्ष इस मामले की सुनवाई चल रही है।