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धोखाधड़ी से बचेंगे खरीदार: रेरा ने जारी किए आदेश, कॉलोनाइजर को लेना पड़ेगा पूर्णता प्रमाण पत्र, तब होगी रजिस्ट

Fri, 19 Jul 2024 12:50 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Fri, 19 Jul 2024 12:50 PM IST
सार

रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि अब रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं को हर हाल में पूर्णता प्रमाण पत्र लेना होगा। आवासीय परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होने पर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।

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Colonizer will have to take completion certificate
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण - फोटो : संवाद

विस्तार

अब आवासीय योजना के लिए कॉलोनाइजर को पूर्णता प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। इसके बाद ही वह खरीदार के नाम आवास या फ्लैट की रजिस्ट्री कर सकेंगे। इससे खरीददार धोखाधड़ी से बच जाएंगे।

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रेरा (रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण उप्र) ने आदेश दिए हैं कि विकास प्राधिकरण से प्रमाण पत्र लेने के बाद ही खरीदे गए आवास या फ्लैट पर कब्जा दिलाया जा सकेगा। कुछ मामलों में आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने की स्थिति में किस अंश का प्रमाण पत्र जारी हुआ है, यह साफ नहीं हो पाता है। 
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दरअसल, कुछ कॉलोनाइजर ने पूर्णता प्रमाण पत्र की अनदेखी की है, जिस पर उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने सख्ती दिखाई है। रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि अब रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं को हर हाल में पूर्णता प्रमाण पत्र लेना होगा। आवासीय परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होने पर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। एडीए उपाध्यक्ष डॉ. अपूर्वा दुबे ने कहा कि उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के दिशा-निर्देश का अवलोकन किया जा रहा है।

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