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प्रत्याशियों को देना होगा खर्च का हिसाब-किताब

Thu, 15 Apr 2021 01:37 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Apr 2021 01:37 AM IST
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Candidates will have to give account of expenses
जिले में पंचायत चुनाव को लेकर दिन रात एक कर रहे प्रत्याशियों को चुनावी खर्च का हिसाब किताब देना होगा। इसके लिए उनको अलग से बैंक खाता खोलना होगा। तहसील और जिला स्तरीय कमेटी इसकी जांच करेगी। तयशुदा सीमा से अधिक खर्च करने पर संबंधित प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त हो जाएगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया है कि जिले में चौथे चरण में मतदान होना है। आगामी 17 एवं 18 को नामांकन, 29 अप्रैल को मतदान और दो मई को मतगणना होगी। सभी प्रत्याशियों के लिए व्यय सीमा का निर्धारण किया गया है। प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय की जांच के लिए जनपद एवं तहसील स्तर पर समितियों का गठन किया गया है।
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जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के चुनाव व्यय का अनुश्रवण जिला स्तरीय समिति करेगी। वहीं प्रधान पद के दावेदारों का खर्च का अनुश्रवण एसडीएम के नेतृत्व में गठित तहसील स्तरीय समिति करेगी। ग्राम पंचायत सदस्य प्रत्याशियों के लिए खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है।
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एडीएम वित्त एवं राजस्व विधान जयसवाल ने बताया कि प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो भी व्यय किया जाएगा, उसका लेखा-जोखा रजिस्टर तैयार होगा। प्रत्याशी द्वारा इसके लिए एक बैंक खाता अलग से खोला जाएगा, जिसकी सूचना रिटर्निंग ऑफिसर एवं व्यय जांच समिति को दी जाएगी।
एडीएम वित्त ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय लेखा रजिस्टर का प्रारूप निर्धारित है। ये प्रारूप रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रत्याशियों को उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें चुनाव प्रचार में खर्च की गई धनराशि का प्रतिदिन का व्यय दर्ज किया जाएगा। प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न मदों में व्यय किये जाने वाली धनराशि की दरों का निर्धारण जिला एवं तहसील स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

चुनाव सम्पन्न होने के तीन माह के भीतर निर्वाचन से संबंधित व्यय रजिस्टर एवं समस्त बिल वाउचर जनपद एवं तहसील स्तरीय समिति को उपलब्ध कराया जाएगा। जांच समिति के परीक्षण में यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक धनराशि व्यय होना पाई जाती है, तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
चुनावी खर्च सीमा
जिला पंचायत सदस्य पद हेतु- 150000
क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए- 75000
ग्राम प्रधान पद के लिए - 75000
ग्राम पंचायत सदस्य पद- 10000
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