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अलीगढ़ः पीटकर हत्या में भाई-बहन व पिता को कैद
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एडीजे प्रथम शाहिद रजा के न्यायालय से इगलास के गांव भटोई में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या (गैरइरादतन हत्या) के आरोपी तीन भाइयों, उनकी बहन व पिता को दस-दस साल कैद की सजा से दंडित किया गया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार, गांव भटोई के जितेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि 5 नवंबर 2010 को उनके 50 वर्षीय पिता पूरन सिंह घर के दरवाजे पर बैठे थे। तभी शाम के समय गांव का मनोज शराब के नशे में आया और गाली देने लगा।
पिता ने विरोध किया तो वह और उसके परिजन हमलावर हा गए। इस दौरान पिता को जमकर पीटा गया और बीचबचाव में मां को भी पीटा गया। लाठी-डंडों से हुई इस मारपीट में पिता की मौत हो गई। मामले में गैर इरादतन हत्या के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमे में मनोज, उसके भाई मुनीष, गुड्डू उर्फ प्रदीप, बहन मंजू व पिता रामबाबू को नामजद किया गया। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान सभी को दोषी करार देते हुए दस-दस साल कैद की सजा सुनाई गई है। साथ में 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिसमें से 50 फीसदी जुर्माना पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए हैं।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार, गांव भटोई के जितेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि 5 नवंबर 2010 को उनके 50 वर्षीय पिता पूरन सिंह घर के दरवाजे पर बैठे थे। तभी शाम के समय गांव का मनोज शराब के नशे में आया और गाली देने लगा।
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पिता ने विरोध किया तो वह और उसके परिजन हमलावर हा गए। इस दौरान पिता को जमकर पीटा गया और बीचबचाव में मां को भी पीटा गया। लाठी-डंडों से हुई इस मारपीट में पिता की मौत हो गई। मामले में गैर इरादतन हत्या के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमे में मनोज, उसके भाई मुनीष, गुड्डू उर्फ प्रदीप, बहन मंजू व पिता रामबाबू को नामजद किया गया। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान सभी को दोषी करार देते हुए दस-दस साल कैद की सजा सुनाई गई है। साथ में 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिसमें से 50 फीसदी जुर्माना पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए हैं।
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