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Aligarh News: एएमयू में फायरिंग के आरोपी सहित कई जमानतें खारिज, दुर्घटना के मुकदमे में दोषी को सजा
Sun, 21 Jan 2024 12:59 AM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Sun, 21 Jan 2024 12:59 AM IST
सार
एएमयू में हुई फायरिंग के आरोपी समेत कई जमानतें कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। वहीं चंडौस क्षेत्र में दुर्घटना के मामले में दोषी को एक वर्ष कैद व दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अदालत का फैसला
विस्तार
अलीगढ़ के जिला जज संजीव कुमार की अदालत ने एएमयू में फायरिंग के दौरान मेडिकल छात्र के जख्मी होने की घटना के आरोपी सहित कई आरोपियों की जमानत खारिज की हैं। दुर्घटना के मुकदमे में दोषी को सजा सुनाई गई।
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डीजीसी फौजदारी चौ.जितेंद्र सिंह के अनुसार 13 अगस्त 2023 को चंडौस क्षेत्र में दौरऊ मोड़ के पास गांव भगवानपुर निवासी राहगीर उमेश की गोली मारकर हत्या में पंकज जादौन की, अकराबाद में 20 अक्टूबर को हुए हत्याकांड में नंदनी उर्फ किट्टू की, सिविल लाइन क्षेत्र में अगस्त में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या में जान मोहम्मद की, सिविल लाइन के एएमयू में फायरिंग में मेडिकल छात्रा को गोली लगने के मामले में महताब आलम की, सासनीगेट क्षेत्र में मारपीट व दुष्कर्म के मामले में पुष्पेंद्र सिंह उर्फ सीटू, मीना देवी, मछला देवी, अमन व सागर की, सिविल लाइन क्षेत्र में एएमयू के सेंटेनरी गेट के पास फायरिंग के मामले में अनस उर्फ अहद की, खैर क्षेत्र में दहेज हत्या के मामले में सरला उर्फ सरोज की, अतरौली में दहेज हत्या के मामले में शिवम व हेमलता की, जीआरपी के मारपीट के मामले में विकास कुमार की, चंडौस के हमले के मामले में बृजमोहन सारस्वत की, सासनीगेट के दहेज हत्या के मामले में सनी की, सिविल लाइन में बैंक की संपत्ति के दुरुपयोग में अवनीश कुमार शर्मा की जमानत अर्जी खारिज की गई है।
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दुर्घटना के मुकदमे में दोषी को सुनाई सजा
चंडौस क्षेत्र में दुर्घटना के मामले में दोषी को एक वर्ष कैद व दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2014 में दर्ज मुकदमे के अनुसार हरेंद्र कुमार को आरोपी बनाया गया। जिसमें पुलिस ने हरेंद्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अब हरेंद्र को सजा सुनाई गई है।
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