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अलीगढ़ : दीवानी में मेले सरीखा नजारा, 25841 मुकदमों को निपटाया

Sun, 15 May 2022 01:51 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 15 May 2022 01:51 AM IST
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Aligarh: Fair-like view in Diwani, 25841 cases settled
दीवानी में राष्ट्रीय लोक अदालत में लोगों की समस्याओं को सुनते बैंक कर्मचारी। संवाद - फोटो : CITY OFFICE
विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनरतले शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान दीवानी में दिन भर मेले सरीखा नजारा रहा। लोक अदालत में कुल 25841 मुकदमे निस्तारित किए गए, जबकि 16 करोड़ 25 लाख 29 हजार 320 रुपया जुर्माना वसूला गया है।
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सुबह दीवानी परिसर में जिला जज डॉ.बब्बू सारंग ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर आयोजन का शुभारंभ किया। इस दौरान परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह, स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष उपेन्द्र कुमार, लोक अदालत के नोडल एडीजे प्रथम शाहिद रजा, बार अध्यक्ष जगदीश सारस्वत, सिविल बार अध्यक्ष सूरजपाल सिंह, योगेश सारस्वत सहित सभी न्यायिक अधिकारी व सभी बैंकों के जिला समन्वयक/प्रबंधकगण आदि मौजूद रहे। इस दौरान आपसी सुलह समझौते से लंबित 10593 वाद निस्तारित कर 43671515 रुपये की वसूली की गई है, जबकि प्रीलिटिगेशन स्तर पर 15248 मामलों का निस्तारण कर 118857804 जुर्माना वसूला गया।
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इस तरह निस्तारित किए गए वाद
जिला जज डॉ.बब्बू सारंग ने दो वादों का निस्तारण कर 500 रुपया अर्थदंड वसूला। एडीजे प्रथम शाहिद रजा ने 2 वाद का निस्तारण कर 500 रुपये अर्थदंड वसूला। वाणिज्यिक न्यायालय के पीठासीन लल्लू सिंह ने 13 वादों का निस्तारण कर 6651733.86 रुपया वसूला।
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परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह ने 21 वादों का निस्तारण किया, अपर न्यायाधीश परिवार न्यायालय गरिमा सिंह ने 31, अनुराधा पुंढीर ने 15, ज्योति सिंह ने 27 पारिवारिक वादों का निस्तारण किया। परिवार न्यायालयों में प्रीलिटिगेशन स्तर पर 13 मामलों का निस्तारण कर पति-पत्नी को एक साथ भेजा।
इसके अलावा, एडीजे विशेष एससी-एसटी एक्ट मनोज कुमार अग्रवाल ने 3, एडीजे विशेष पॉक्सो नंद प्रताप ओझा ने 2, एडीजे तृतीय राजेश कुमार भारद्वाज ने 1, एडीजे विशेष ईसी एक्ट अशोक कुमार दशम ने 84, एडीजे-4 मनीषा ने 1, एडीजे-6 संजीव कुमार सिंह ने 1, एडीजे-5 प्रवीण कुमार पांडेय ने 1, एडीजे-14 अभय प्रताप सिंह ने 1, एडीजे-12 सिद्धार्थ सिंह ने 1, एडीजे विशेष पॉक्सो प्रथम ओमबीर ने 5, एडीजे-16 मोहम्मद नसीम ने 1, एडीजे-17 मनोज कुमार सिद्धू ने 2, एडीजे-9 सुनील सिंह ने 2, एडीजे विशेष पॉक्सो-2 शिवानी सिंह ने 2, एडीजे-8 अशोक भारतेन्दु ने 1, एडीजे-13 नरेन्द्र पाल राना ने 2, एडीजे पॉक्सो-3 वीरेन्द्र नाथ पांडेय ने 3, एडीजे एफटीसी-2 सीमा वर्मा ने 1, एडीजे-7 दिनेश कुमार नागर ने 1,लघुवाद न्यायाधीश आशिफा राना ने 6,सीजेएम मौहम्मद फिरोज ने 5362, सिविल जज सीडी दीपक कुमार मिश्रा ने 42, एसीजेएम-1 संदीप न 1009, एसीजेएम रेलवे ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 207, एसीजेएम-2 प्रतिभा चौधरी ने 811, अपर सिविल जज सीडी-1 नैन्सी धुन्ना ने 4, सिविल जज एफटीसी अंजली रानी ने 356, सिविल जज जूडी खैर अर्शीनूर ने 203, सिविल जज जूडी इगलास नितिन कुमार राठी ने 482, जेएम-1 विधि सिंघल ने 595, सिविल जज जूडी अतरौली यादवेन्द्र सिंह ने 199, अपर सिविल जज जूडी-4 सिद्धान्त यादव ने 331, सिविल जज जूडी एफटीसी-1 मनीषा चौधरी ने 104, सिविल जज जूडी एफटीसी-2 अरजीत सिंह ने 372, अतिरिक्त न्यायालय रईस अहमद ने 161, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-2 प्रेम नारायण कुलश्रेष्ठ ने 105 वादों का निस्तारण किया।
श्रम विभाग के तीन वाद में पीड़ितों को मिला 15 लाख का मुआवजा
लोक अदालत के तहत श्रम विभाग में आपसी समझौते के आधार पर क्षतिपूर्ति के मामलों में तीन पीड़ितों को 15 लाख का मुआवजा दिलाया गया। साथ ही विभिन्न निर्माणाधीन अधिष्ठानों में जाकर 50 अधिष्ठानों में मजदूरों के ई-श्रमिक कार्ड बनवाए गए।
उप श्रमायुक्त सियाराम ने क्षतिपूर्ति के मामले में मृतक के आश्रितों को सुलह समझौते के आधार पर आठ लाख 40 हजार का मुआवजा दिलवाया, जबकि सहायक श्रमायुक्त बृजमोहन शर्मा ने उंगली कटने के मामले में पीड़ित को 50 हजार रुपये और मौत के मामले में आश्रितों को छह लाख रुपये का मुआवजा दिलाया।
इसके साथ ही श्रमिकों के हित में 50 अधिष्ठानों पर जाकर मजदूरों के ई-श्रमिक कार्ड बनवाए। यह वह अधिष्ठान थे। जहां निर्माण कार्य चल रहा था और दस से अधिक श्रमिक कार्यरत थे। ई-श्रमिक कार्ड के साथ उन्हें अधिकारों के लिए जागरूक भी किया।

दुर्घटना बीमा में दिलाए 15 लाख रुपये
स्थायी लोक अदालत में अध्यक्ष उपेंद्र कुमार व सदस्य शाजिया सिद्दीकी ने दुर्घटना बीमा के मामले में धर्मेंद्र निवासी अकराबाद की मौत को लेकर 15 लाख रुपया दिलाया। इसी तरह गुड़िया निवासी बरौला, सायरा बानो निवासी अल्हदादपुर, राजवती निवासी बिरोला तहसील खैर , मोनिका, नेकराम की मौत के मामले में 22,13755 की धनराशि का मुआवजा दिलवाया।
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