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बच्चे संग कुकर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

Sat, 09 Nov 2019 02:18 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 09 Nov 2019 02:18 AM IST
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aligarh court news
एडीजे-विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अनिल कुमार सिंह प्रथम की अदालत से 8 साल के मासूम संग कुकर्म के आरोपी को दस साल कैद की सजा व जुर्माने से दंडित किया गया है। यह फैसला अकराबाद से जुड़े मुकदमे में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप तोमर के अनुसार वाकया 27 नवंबर 2017 का है, जब अकराबाद क्षेत्र के गांव खेड़ा नारायण सिंह के अनुसूचित जाति के 8 साल के मासूम को नामजद आरोपी सद्दाम पुत्र बुंदू खां अपने घर में खींचकर ले गया और उसके साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में मुकदमे के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर उसे जेल भेज दिया। मामले में पॉक्सो न्यायालय में सुनवाई हुई, जहां साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी को दस साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। साथ ही जुर्माने की 50 फीसदी रकम पीड़ित को दिए जाने का आदेश दिया है।
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ट्रेनों में लूटपाट के आरोपी को सुनाई सजा
एडीजे-फास्ट ट्रैक द्वितीय की न्यायाधीश शिवानी सिंह के न्यायालय से ट्रेनों में जहरखुरानी व लूटपाट के आरोपी को सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार आरोपी विनीत पुत्र जगपाल निवासी भुन्ना जाटान जहांगीरपुर बुलंदशहर हाल निवासी संतोष नगर कालोनी तिलकता सूरजपुर नोएडा को जीआरपी अलीगढ़ की टीम ने दादरी स्टेशन के डाउन केबिन के कमरे से अन्य साथियों संग 28 जनवरी 2014 को दबोचा था। गिरफ्तारी से पहले बदमाश यह बातें कर रहे थे कि जनसाधारण एक्सप्रेस डाके की रकम खर्च हो गई है, अब नई ट्रेन लूटनी होगी। तलाशी में इनके पास तमंचा व नशीला पदार्थ मिला था। इन्होंने ट्रेनों में लूट व जहरखुरानी स्वीकारी थी। तभी से आरोपी जेल में था। मामले में अदालत ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर जेल में बितायी अवधि और 2 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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गर्भपात के आरोपियों को सात साल कैद
एडीजे-11 के न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह की अदालत से मारपीट के दौरान गर्भपात के चार आरोपियों को सात-सात कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी सुधांशु अग्रवाल के अनुसार घटना 26 जुलाई 2014 की है, जब गांव नौसा बरला के लोकमन व उसकी गर्भवती पत्नी को गांव के ही राम सिंह, सुघड़पाल, जगवीर सिंह, कृष्ण कुमार द्वारा पीटा गया। इस मारपीट में महिला का गर्भ गिर गया और उसकी हालत बिगड़ गई। बमुश्किल उसे बचाया जा सका। मामले में मुकदमे के आधार पर अदालत में चार्जशीट दायर हुई। अदालत ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर चारों आरोपियों को सात-सात साल कैद व 6500-6500 रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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