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Aligarh News: बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी ठहराया, पांच साल का कारावास
Thu, 07 Nov 2024 04:29 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Thu, 07 Nov 2024 04:29 PM IST
सार
महिला ने तहरीर में कहा कि सात साल की बेटी घर के दरवाजे पर खड़ी थी। तभी पड़ोसी ताहिर ने बेटी का हाथ पकड़कर खींच लिया और मुंह बंद कर दिया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। मां ने शोर सुना तो मौके पर आईं और बेटी को छुड़ाया।
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कारावास
- फोटो : प्रतीकात्मक
विस्तार
मिशन शक्ति अभियान के तहत अलीगढ़ के थाना गंगीरी क्षेत्र में तीन साल पहले हुई बालिका से छेड़छाड़ के मामले में एडीजे पाक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास व 12 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा ने बताया कि यह घटना 10 सितंबर 2021 को शाम लगभग छह बजे हुई थी। मामले में गंगीरी क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने तहरीर देकर कहा था कि उनकी सात साल की बेटी घर के दरवाजे पर खड़ी थी। तभी पड़ोसी ताहिर ने बेटी का हाथ पकड़कर खींच लिया और मुंह बंद कर दिया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा।
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मां ने शोर सुना तो मौके पर आईं और बेटी को छुड़ाया। पुलिस ने ताहिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए चार्जशीट दाखिल की। सत्र परीक्षण, साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अदालत ने ताहिर को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई है।
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