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दो दिवसीय लॉकडाउन में बेवजह घूमे तो होगी कार्रवाई

Sat, 29 Aug 2020 12:51 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2020 12:51 AM IST
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Action will be taken if there is unnecessary move in lockdown
कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए हर सप्ताह शनिवार और रविवार को लगने वाला लॉकडाउन बीती रात दस बजे से प्रभावी हो गया। शनिवार और रविवार पूरी तरह से बंद रहने के बाद सोमवार सुबह पांच बजे से हालात सामन्य होंगे। इन दो दिनों में सिर्फ सुबह छह से 11 बजे के बीच दूध, फल और सब्जी सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की बिक्री होगी। मेडिकल स्टोर्स और अस्पताल पहले की तरह ही खुले रहेंगे। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को भी आवागमन की छूट ड्यूटी के समय होगी। साथ ही शाम चार से छह बजे के बीच दूध की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है।
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जिलाधिकारी ने बताया कि पूड़ी कचौड़ी की ठेल लगाने और सवारी वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। 11 बजे के बाद भी सब्जी, फल की ठेल लगाने वालों, दुकान खोलने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले दो तीन सप्ताह से नियमों को तोड़ने की शिकायतें आ रहीं हैं। इस बार ऐसा होता है तो संबंधित इलाका मजिस्ट्रेट से जवाब तलब किया जाएगा। मजिस्ट्रेटों की जिम्मेदारी होगी कि वह लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन कराएं। जनता से अपील की है कि वह लॉकडाउन का पालन करें। बेवजह सड़कों पर न घूमें। घूमने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।
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