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यूजीसी अधििनयम के अनुसार नहीं हुई एएमयू वीसी की नियुक्ति

Tue, 26 Jul 2016 01:27 AM IST
अमर उजाला/ ब्यूरो
अमर उजाला/ ब्यूरो Updated Tue, 26 Jul 2016 01:27 AM IST
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According to UGC had Adiinym AMU VC 's appointment
एएमयू वीसी - फोटो : अलीगढ़/ब्यूरो
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति ले. जनरल (सेवानिवृत्त) जमीरउद्दीन शाह की नियुक्ति यूजीसी अधिनियम 2010 के अनुसार नहीं हुई है। वह भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक मात्र ऐसे कुलपति है, जिनकी नियुक्ति यूजीसी अधिनियम के अनुसार नहीं हुई है। फिलहाल उनकी नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
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यह जानकारी लोकसभा में केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने दी। सोमवार को लोक सभा में वीसी की नियुक्ति का मामला उठा था। सांसद ज्योति ध्रुवे के अतारांकित प्रश्न (1322) के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने लिखित में जवाब दिया है।
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सांसद श्रीमती ज्योति ने विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के नियमों के बारे में जानकारी मांगी थी और यह भी पूछा था कि क्या वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नियमों के तहत कुलपति की नियुक्ति हुई हैं। नियमों के तहत नियुक्ति नहीं होने वाले कुलपति के बारे में भी पूछा था।
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