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अलीगढ़... अपहरण के मामले में 10 वर्ष की कैद
Updated Sun, 27 May 2018 02:00 AM IST
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
अपहरण के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दस वर्ष की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
एडीजीसी विनय यादव ने बताया कि छर्रा के नगला मोहन के रहने वाले सुरेश चंद्र ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसका चचेरा भाई बनवारी 17 अगस्त 2012 को गांव से ग्रेटर नोएडा कयामपुर डेयरी गया था। डेयरी पर तजेंद्र उर्फ शेखर यादव जो कि बनवारी का साला है रहता है।
बनवारी सिंह और उनका साला तजेंद्र सिंह 19 अगस्त 2012 को ग्रेटर नोएडा से एक भैंस और 40 हजार रुपये लेकर सिकंदराबाद तक छोटा हाथी से आए। यहां से बनवारी छोटा हाथी में भैंस लादकर चालक संजय पुत्र हरकिशन निवासी सराय घासी, थाना सिकंदराबाद के साथ चला, लेकिन बनवारी घर नहीं पहुंचा।
चालक संजय ने अपने साथियों के साथ बनवारी से भैंस और रुपये छीनकर उसे गायब कर दिया है। अदालत ने इस मामले में संजय को दोषी माना और उसे 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा है कि संजय ने जो अवधि पहले जेल में बिताई है वह सजा में समायोजित होगी।
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अपहरण के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दस वर्ष की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
एडीजीसी विनय यादव ने बताया कि छर्रा के नगला मोहन के रहने वाले सुरेश चंद्र ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसका चचेरा भाई बनवारी 17 अगस्त 2012 को गांव से ग्रेटर नोएडा कयामपुर डेयरी गया था। डेयरी पर तजेंद्र उर्फ शेखर यादव जो कि बनवारी का साला है रहता है।
बनवारी सिंह और उनका साला तजेंद्र सिंह 19 अगस्त 2012 को ग्रेटर नोएडा से एक भैंस और 40 हजार रुपये लेकर सिकंदराबाद तक छोटा हाथी से आए। यहां से बनवारी छोटा हाथी में भैंस लादकर चालक संजय पुत्र हरकिशन निवासी सराय घासी, थाना सिकंदराबाद के साथ चला, लेकिन बनवारी घर नहीं पहुंचा।
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चालक संजय ने अपने साथियों के साथ बनवारी से भैंस और रुपये छीनकर उसे गायब कर दिया है। अदालत ने इस मामले में संजय को दोषी माना और उसे 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा है कि संजय ने जो अवधि पहले जेल में बिताई है वह सजा में समायोजित होगी।
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