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प्रतिबंधित पॉलिथीन की बिक्री पर 20 हजार रुपये जुर्माना वसूला

Tue, 21 Jul 2020 08:51 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jul 2020 08:51 PM IST
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20 Thousand rupees fine for selling banned plastic
मदार गेट के पास प्लास्टिक विक्रेता की दुकान पर पूछताछ करते नगर निगम के अधिकारी। - फोटो : CITY OFFICE
प्रतिबंधित पॉलिथीन एवं उत्पादों की बिक्री पर एक दुकानदार से 20 हजार रुपये जुर्माने के रूप में वसूला गया है।
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सिटी मजिस्ट्रेट विनीत कुमार सिंह एवं सहायक नगर आयुक्त राजबहादुर सिंह के नेतृत्व में मदारगेट क्षेत्र में अभियान चलाया गया। प्रतिबंधित कैरी बैग व उत्पादों की बिक्री कर रहे राकेश गुप्ता की दुकान से 20 किलो पॉलिथीन जब्त की गई। उनसे 20 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। पड़ाव दुबे पर गंदगी करने पर दो हजार रुपये जुर्माना के रूप में वसूला गया।
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय, आरपी सिंह, कर्नल निधिश सिंघल, प्रदीप कुमार, राजेश गुप्ता आदि मौजूद थे। नगर आयुक्त सत्य प्रकाश पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित पॉलिथीन व उत्पादों के इस्तेमाल पर रोक है। पॉलिथीन की बिक्री और प्रयोग करने वालों तथा खाली प्लाट स्वामी के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया है।
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निर्माण बंद कराए प्रशासन, बिक्री स्वत: बंद हो जाएगी
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महानगर अध्यक्ष प्रदीप गंगा ने मदारगेट पर प्लास्टिक कारोबारी के खिलाफ की गई कार्रवाई पर रोष प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन रहने के कारण व्यापारी वैसे ही परेशान हैं । ऐसे में किसी प्रकार की छापामार कार्रवाई करके अधिकारी केवल व्यापारी वर्ग का शोषण उत्पीड़न ही करेंगे। महामंत्री सतीश माहेश्वरी ने कहा है कि व्यापार मंडल प्रतिबंधित पॉलिथीन को बेचने के पक्ष में नहीं है। लेकिन प्रशासन को पहले निर्माण बंद कराना चाहिए। निर्माण बंद होने पर बिक्री स्वत: बंद हो जाएगी।
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