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मरीज संग दुष्कर्म में तांत्रिक को सात साल की कैद
Updated Tue, 11 Jul 2017 12:59 AM IST
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मरीज संग दुष्कर्म में तांत्रिक को सात साल की कैद
ब्यूरो, अमर उजाला
अलीगढ़। अतरौली के गांव मलहपुर में इलाज के लिए गई महिला संग दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक को एडीजे-फास्ट ट्रैक प्रथम अच्छेलाल सरोज के न्यायालय ने सात साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी प्रमोद कुमार तोमर के अनुसार वाकया 19 सितंबर 2012 की दोपहर करीब 12 बजे का है, जब पड़ोसी गांव की पीड़िता अपने पति संग तांत्रिक मुल्ला उर्फ हजरत खान के पास इलाज के लिए गई। इस दौरान आरोपी ने महिला को अपने कमरे में अंदर बुला लिया, जबकि पति को बाहर ही बैठा रहने दिया। इसी बीच महिला संग इलाज के नाम पर मुंह में कपड़ा ठूंस कर दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। उस समय तो डर से महिला ने कुछ नहीं बताया। मगर रास्ते में पति को पूरा वाकया बताया, जिस पर अतरौली कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले में चार्जशीट दायर होने के बाद सत्र परीक्षण के दौरान आरोप साबित होने पर अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है।
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ब्यूरो, अमर उजाला
अलीगढ़। अतरौली के गांव मलहपुर में इलाज के लिए गई महिला संग दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक को एडीजे-फास्ट ट्रैक प्रथम अच्छेलाल सरोज के न्यायालय ने सात साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी प्रमोद कुमार तोमर के अनुसार वाकया 19 सितंबर 2012 की दोपहर करीब 12 बजे का है, जब पड़ोसी गांव की पीड़िता अपने पति संग तांत्रिक मुल्ला उर्फ हजरत खान के पास इलाज के लिए गई। इस दौरान आरोपी ने महिला को अपने कमरे में अंदर बुला लिया, जबकि पति को बाहर ही बैठा रहने दिया। इसी बीच महिला संग इलाज के नाम पर मुंह में कपड़ा ठूंस कर दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। उस समय तो डर से महिला ने कुछ नहीं बताया। मगर रास्ते में पति को पूरा वाकया बताया, जिस पर अतरौली कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले में चार्जशीट दायर होने के बाद सत्र परीक्षण के दौरान आरोप साबित होने पर अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है।
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