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जिपं अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रकरण में आज मिल सकती है तारीख
Updated Mon, 18 Sep 2017 02:51 AM IST
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जिपं अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रकरण में आज मिल सकती है तारीख
ब्यूरो,अमर उजाला ,अलीगढ़।
भाजपा नेता एवं जिला पंचायत अध्यक्ष उपेंद्र सिंह नीटू के प्रकरण में सोमवार को विरोधी खेमे को अविश्वास प्रस्ताव की तारीख मिल सकती है। जिला प्रशासन ने इस संबंध में पहले ही संकेत दिए हैं, लेकिन फैसला जिलाधिकारी ही करेंगे।
विरोधी खेमे के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं वर्तमान में जिपं सदस्य चौ. सुधीर सिंह और जिपं सदस्य अजित गौड़ ने बताया कि मंगलवार 19 सितंबर को इस प्रकरण में जिलाधिकारी अलीगढ़ और प्रदेश के प्रमुख सचिव पंचायत राज विभाग को अपना व्यक्तिगत शपथ पत्र जमा करने के लिए उपस्थिति होना है।
इस दौरान वह अपना पक्ष भी रखेंगे, जिसमें बताएंगे कि किस तरह से विरोधी खेमे के जिपं सदस्यों को परेशान किया जा रहा है। अब तक तीन जिपं सदस्यों के यहां पर बेवजह अधिकारियाें ने दखल दी है। जिपं सदस्य सुलेखा सिंह, अनिल राणा और खुद अजित गौड़ शामिल हैं।
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अजित गौड़ ने बताया कि अगर जिपं अविश्वास प्रस्ताव प्रकरण में सोमवार को तारीख नहीं मिलती है तो मजबूरी में फिर से वह हाईकोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत कर अदालत से इंसाफ की गुहार करेंगे। इसके बाद अदालत का जो निर्णय होगा उस पर अमल करेंगे।
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ब्यूरो,अमर उजाला ,अलीगढ़।
भाजपा नेता एवं जिला पंचायत अध्यक्ष उपेंद्र सिंह नीटू के प्रकरण में सोमवार को विरोधी खेमे को अविश्वास प्रस्ताव की तारीख मिल सकती है। जिला प्रशासन ने इस संबंध में पहले ही संकेत दिए हैं, लेकिन फैसला जिलाधिकारी ही करेंगे।
विरोधी खेमे के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं वर्तमान में जिपं सदस्य चौ. सुधीर सिंह और जिपं सदस्य अजित गौड़ ने बताया कि मंगलवार 19 सितंबर को इस प्रकरण में जिलाधिकारी अलीगढ़ और प्रदेश के प्रमुख सचिव पंचायत राज विभाग को अपना व्यक्तिगत शपथ पत्र जमा करने के लिए उपस्थिति होना है।
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इस दौरान वह अपना पक्ष भी रखेंगे, जिसमें बताएंगे कि किस तरह से विरोधी खेमे के जिपं सदस्यों को परेशान किया जा रहा है। अब तक तीन जिपं सदस्यों के यहां पर बेवजह अधिकारियाें ने दखल दी है। जिपं सदस्य सुलेखा सिंह, अनिल राणा और खुद अजित गौड़ शामिल हैं।
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अजित गौड़ ने बताया कि अगर जिपं अविश्वास प्रस्ताव प्रकरण में सोमवार को तारीख नहीं मिलती है तो मजबूरी में फिर से वह हाईकोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत कर अदालत से इंसाफ की गुहार करेंगे। इसके बाद अदालत का जो निर्णय होगा उस पर अमल करेंगे।