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चरस-गांजा तस्करों को दस-दस साल की सजा

Sun, 01 Oct 2017 05:32 PM IST
Updated Sun, 01 Oct 2017 05:32 PM IST
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चरस-गांजा तस्करों को दस-दस साल की सजा
चरस-गांजा तस्करों को दस-दस साल की कैद
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ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़।

महानगर के क्वार्सी इलाके के चर्चित चरस-गांजा तस्कर गिरोह के चार सदस्यों को एडीजे-सात अजय कुमार त्रिपाठी द्वितीय के न्यायालय से दस-दस साल की सजा और दस-दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। इस गिरोह को पिछले वर्ष क्वार्सी पुलिस ने माल लेकर आते समय आभा होटल के बराबर गली से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया था।


अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी गवेंद्र सिंह व गजेंद्र सिंह यादव के अनुसार छह फरवरी 2016 की देर रात तत्कालीन एसओ क्वार्सी रविंद्र बहादुर सिंह व उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर आभा होटल के बराबर वाली गली से मोनू पुत्र जगदीश, नीरज पुत्र अनिल शर्मा, गोपाल पुत्र शिवनारायण शर्मा व फूलचंद्र पुत्र तोजीराम निवासीगण बेगमबाग को दबोचा था। इनके पास से अलग-अलग बैगों में 6-6 किलो से अधिक चरस और काफी मात्रा में गांजा बरामद हुआ था। इन्होंने पुलिस पूछताछ में तस्करी का यह माल बाहर से खरीदकर लाने और यहां लाकर पुड़िया बनाकर बेचने की बात स्वीकारी थी। गिरफ्तारी के बाद मुकदमे में विवेचना कर पुलिस ने चार्जशीट दायर की। जिसके सत्र परीक्षण के दौरान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से माल की परीक्षण रिपोर्ट भी मंगाई गई, जिसमें यह माल पुष्ट हुआ। इसके बाद साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अदालत ने चारों को दोषी करार देते हुए सजा से दंडित किया है।
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