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गलत नोटिस चिपकाया, ईओ से जवाब तलब
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मैनपुरी। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने नोटिस जारी किया है। बकाया जलकर और गृहकर वसूली का गलत नाम से नोटिस एक मकान पर चस्पा कराने के संबंध में एक सप्ताह में बिंदुवार स्पष्ट आख्या देने के निर्देश ईओ को दिए गए हैं।
आवास विकास कॉलोनी के भूखंड 3/24 में रामकुमार तिवारी रहते हैं। यह भूखंड उनको आवास विकास परिषद से 24 दिसंबर 1998 को मिला था। रामकुमार के पिता रामशंकर तिवारी अपने गांव ऊंचा इस्लामाबाद किशनी में रहते हैं। नगर पालिका ने 23 जनवरी 2020 को आवास पर 135975 रुपये गृहकर और जलकर का बकाया दिखाकर वसूली का नोटिस रामशंकर तिवारी के नाम से आवास पर चस्पा करा दिया। रामशंकर ने नगर पालिका में जवाब देकर बताया कि उनका संबंधित मकान से कोई मतलब नहीं है।
रामशंकर ने नगर पालिका के अभिलेखों में संबंधित मकान के स्वामित्व की 17 फरवरी 2020 को आरटीआई से जानकारी मांगी, लेकिन उनको जानकारी नहीं दी गई। रामशंकर तिवारी ने इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में शिकायत की। प्राधिकरण के सचिव सिविल जज अमित मिश्रा ने शिकायत के साथ पेश किए गए अभिलेखों का निरीक्षण किया। रामशंकर तिवारी की शिकायत पर संज्ञान लेकर प्राधिकरण के सचिव ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को नोटिस जारी करके की गई शिकायत पर एक सप्ताह में स्पष्ट रूप से बिंदुवार आख्या देने के निर्देश दिए हैं।
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मानहानि की करेंगे कार्रवाई
कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रामशंकर तिवारी ने प्राधिकरण में की गई शिकायत में कहा है वह कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, किशनी ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। नगर पालिका ने जानबूझकर उनकी मानहानि की है। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के खिलाफ मानहानि की भी कार्रवाई करेंगे।
मामला जानकारी में नहीं है। नोटिस में लिपिकीय त्रुटि भी हो सकती है। जानकारी करने के बाद अगर कोई कमी होगी तो उसको सही करा दिया जाएगा। - लालचंद्र भारती, अधिशासी अधिकारी
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आवास विकास कॉलोनी के भूखंड 3/24 में रामकुमार तिवारी रहते हैं। यह भूखंड उनको आवास विकास परिषद से 24 दिसंबर 1998 को मिला था। रामकुमार के पिता रामशंकर तिवारी अपने गांव ऊंचा इस्लामाबाद किशनी में रहते हैं। नगर पालिका ने 23 जनवरी 2020 को आवास पर 135975 रुपये गृहकर और जलकर का बकाया दिखाकर वसूली का नोटिस रामशंकर तिवारी के नाम से आवास पर चस्पा करा दिया। रामशंकर ने नगर पालिका में जवाब देकर बताया कि उनका संबंधित मकान से कोई मतलब नहीं है।
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रामशंकर ने नगर पालिका के अभिलेखों में संबंधित मकान के स्वामित्व की 17 फरवरी 2020 को आरटीआई से जानकारी मांगी, लेकिन उनको जानकारी नहीं दी गई। रामशंकर तिवारी ने इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में शिकायत की। प्राधिकरण के सचिव सिविल जज अमित मिश्रा ने शिकायत के साथ पेश किए गए अभिलेखों का निरीक्षण किया। रामशंकर तिवारी की शिकायत पर संज्ञान लेकर प्राधिकरण के सचिव ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को नोटिस जारी करके की गई शिकायत पर एक सप्ताह में स्पष्ट रूप से बिंदुवार आख्या देने के निर्देश दिए हैं।
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मानहानि की करेंगे कार्रवाई
कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रामशंकर तिवारी ने प्राधिकरण में की गई शिकायत में कहा है वह कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, किशनी ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। नगर पालिका ने जानबूझकर उनकी मानहानि की है। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के खिलाफ मानहानि की भी कार्रवाई करेंगे।
मामला जानकारी में नहीं है। नोटिस में लिपिकीय त्रुटि भी हो सकती है। जानकारी करने के बाद अगर कोई कमी होगी तो उसको सही करा दिया जाएगा। - लालचंद्र भारती, अधिशासी अधिकारी