फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   voting guidelines for panchayat chunav 2021 in mainpuri

पंचायत चुनाव: अंगुली पर लगा दी स्याही तो कराना होगा मतदान, जानिए क्या है यह निर्देश

Sat, 17 Apr 2021 12:03 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैनपुरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैनपुरी Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 17 Apr 2021 12:03 AM IST
सार

पंचायत चुनाव में मतदान के दौरान एक बार स्याही लगाने के बाद मतदाता को उसके मताधिकार के प्रयोग से वंचित नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही अभिकर्ताओं की आपत्ति भी पहले ही सुनी जाएगी। स्याही लगाने की आपत्ति पर पीठासीन अधिकारी कोई विचार नहीं करेगा। 

विज्ञापन
voting guidelines for panchayat chunav 2021 in mainpuri
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

पंचायत चुनाव में मतदान के दौरान एक बार स्याही लगाने के बाद मतदाता को उसके मताधिकार के प्रयोग से वंचित नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही अभिकर्ताओं की आपत्ति भी पहले ही सुनी जाएगी। स्याही लगाने की आपत्ति पर पीठासीन अधिकारी कोई विचार नहीं करेगा। 

विज्ञापन


मैनपुरी जिले में 19 अप्रैल को होने वाले पंचायत चुनाव के मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने नियमों की पूरी निर्देश पुस्तिका जारी की है। इसमें कई अहम निर्णयों के संबंघ में निर्देशित किया गया है। इसमें से ही एक खास निर्देश मतदाता को लेकर की गई आपत्ति के संबंध में है। 
विज्ञापन


इसके तहत अगर एक बार मतदान केंद्र पर पहुंचे मतदाता के बाएं हाथ की अंगुली पर स्याही का निशान लगा दिया गया है तो उसकी पहचान पर दर्ज कराई गई आपत्ति मान्य नहीं होगी। अभिकर्ता की आपत्ति को नजरअंदाज कर हर हाल में मतदान पार्टी उसे मतपत्र देगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

इससे वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा। अगर किसी भी मतदाता की पहचान में कोई संशय है तो अभिकर्ता को स्याही लगाने से पहले ही आपत्ति दर्ज करानी होगी। आपत्ति दर्ज होने के बाद पीठासीन ऐसे मतदाता को अपने पास निर्णय के लिए ले लेगा। वहीं आगे मतदान जारी रहने दिया जाएगा। 

फर्जी पड़ा है वोट तो भी देना होगा दूसरा मतपत्र 
अगर काई मतदाता बूथ पर मतदान के लिए पहुंचता है और उसका वोट पहले ही डाला जा चुका है तो भी उसे मतपत्र उपलब्ध कराना होगा। इससे पूर्व पीठासीन अधिकारी संबंधित मतदाता की अंगुली पर स्याही का निशान चेक करने के साथ ही उससे पहचान के संबंध में सवाल-जवाब कर सकता है। लेकिन हर हाल में उसे मतपत्र उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि इन मतपत्रों को पेटी में न डालकर अलग लिफाफे में रखा जाएगा। 

सीडीओ/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ईशा प्रिया ने बताया कि सभी पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण में चुनाव आयोग के निर्देशों के बारे में बताया जा चुका है। साथ ही उन्हें निर्देश पुस्तिका भी उपलब्ध कराई गई है। इसके अनुसार ही वे मतदान के दौरान निर्णय लेंगे। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed