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अनलॉक-1: आगरा के इन इलाकों में कोई रियायत नहीं, यहां देखें पूरी सूची
Mon, 01 Jun 2020 09:31 AM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Mon, 01 Jun 2020 09:31 AM IST
सार
- आगरा नगर निगम क्षेत्र में 30 और ग्रामीण क्षेत्र में 11 कंटेनमेंट जोन हैं।
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आगरा में कोरोना वायरस
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अनलॉक के पहले चरण में जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने रविवार रात शहरी क्षेत्र में बाजार को लेकर छूट के नए आदेश जारी कर दिए। पूरे शहर को रेड जोन मानते हुए 41 कंटेनमेंट में कोई छूट नहीं दी गई है। यहां सिर्फ आवश्यक सेवाएं बहाल रहेंगी। बाकी पूरे शहर में बाजारों को खोलने की अनुमति होगी।
नगर निगम क्षेत्र में 30 और ग्रामीण क्षेत्र में 11 कंटेनमेंट जोन हैं। जहां बैरीकेडिंग की गई है। 30 शहरी कंटेनमेंट में 26 बफर जोन भी प्रशासन ने पहली बार घोषित किए हैं। यहां सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
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नगर निगम क्षेत्र में 30 और ग्रामीण क्षेत्र में 11 कंटेनमेंट जोन हैं। जहां बैरीकेडिंग की गई है। 30 शहरी कंटेनमेंट में 26 बफर जोन भी प्रशासन ने पहली बार घोषित किए हैं। यहां सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
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बुजर्ग व बच्चों के घर से निकलने पर रोक
जिलाधिकारी ने बताया कि बाजार खुलने के बाद 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों व गर्भवति महिलाओं के अलावा किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्ण रोक रहेगी। इन्हें सिर्फ आपात स्थिति में ही घर से निकलने की छूट रहेगी। इसके अलावा शहर में रात 9 बजे से सुबह पांच बजे तक पूरी तरह यातायात प्रतिबंधित रहेगा।
एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में पुलिस की सख्ती जारी रहेगी। रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक किसी को भी घर से निकलने नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में ही जाने दिया जाएगा। पुलिस सड़कों पर तैनात रहेगी।
एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में पुलिस की सख्ती जारी रहेगी। रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक किसी को भी घर से निकलने नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में ही जाने दिया जाएगा। पुलिस सड़कों पर तैनात रहेगी।