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सामूहिक दुष्कर्म में दो को आजीवन कारावास
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मैनपुरी। थाना एलाऊ क्षेत्र से तीन साल पहले किशोरी का अपहरण करके सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो लोगों को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम त्यागी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 2.21 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
थाना एलाऊ क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी कक्षा आठ की छात्रा थी। उसका सात अप्रैल 2018 की रात को गांव के ही राजेश ने अपहरण कर लिया। बाद में उसको दिल्ली ले जाकर अपने रिश्तेदार महेंद्र निवासी विशुनगढ़ कन्नौज के साथ उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर किशोरी को जान से मारने की धमकी दी। किशोरी को बरामद करने के बाद पुलिस ने किशोरी का मेडिकल करकर जांच करके दोनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी थी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम त्यागी की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने दोनों केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। इस आधार पर दोनों को सामूहिक दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी अनूप यादव ने दोनों को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम त्यागी ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 2.21 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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किशोरी के कलमबंद बयानों पर हुई सजा
बरामदगी के बाद पीड़ित किशोरी ने अदालत में पांच मई 2018 को अपने कलमबंद बयानों में कहा कि 17 अप्रैल की रात 11 बजे वह घर में थी। गांव का राजेश उसके घर में घुस आया। उसको नशीला पदार्थ सुंघा दिया, जिससे वह अचेत हो गई। उसको गाड़ी से ले गया। रास्ते में राजेश का रिश्तेदार महेंद्र भी गाड़ी में बैठ गया। उसको दिल्ली ले जाकर दोनों ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी होने पर दोनों उसको लेकर मैनपुरी आ रहे थे। तभी पुलिस ने उसको पकड़ लिया।
पीड़ित किशोरी को मिलेंगे दो लाख रुपये
सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों पर 2.21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एडीजीसी अनूप यादव ने बताया कि स्पेशल जज पूनम त्यागी ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की धनराशि में से दो लाख रुपये पीड़ित किशोरी को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
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थाना एलाऊ क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी कक्षा आठ की छात्रा थी। उसका सात अप्रैल 2018 की रात को गांव के ही राजेश ने अपहरण कर लिया। बाद में उसको दिल्ली ले जाकर अपने रिश्तेदार महेंद्र निवासी विशुनगढ़ कन्नौज के साथ उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर किशोरी को जान से मारने की धमकी दी। किशोरी को बरामद करने के बाद पुलिस ने किशोरी का मेडिकल करकर जांच करके दोनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी थी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम त्यागी की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने दोनों केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। इस आधार पर दोनों को सामूहिक दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी अनूप यादव ने दोनों को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम त्यागी ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 2.21 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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किशोरी के कलमबंद बयानों पर हुई सजा
बरामदगी के बाद पीड़ित किशोरी ने अदालत में पांच मई 2018 को अपने कलमबंद बयानों में कहा कि 17 अप्रैल की रात 11 बजे वह घर में थी। गांव का राजेश उसके घर में घुस आया। उसको नशीला पदार्थ सुंघा दिया, जिससे वह अचेत हो गई। उसको गाड़ी से ले गया। रास्ते में राजेश का रिश्तेदार महेंद्र भी गाड़ी में बैठ गया। उसको दिल्ली ले जाकर दोनों ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी होने पर दोनों उसको लेकर मैनपुरी आ रहे थे। तभी पुलिस ने उसको पकड़ लिया।
पीड़ित किशोरी को मिलेंगे दो लाख रुपये
सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों पर 2.21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एडीजीसी अनूप यादव ने बताया कि स्पेशल जज पूनम त्यागी ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की धनराशि में से दो लाख रुपये पीड़ित किशोरी को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।